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Punjab: आठ एडीजीपी की पदोन्नति पर मुख्य सचिव ने लगाई रोक, गृह विभाग से पूछा-DGP के कितने पद हो सकते हैं

Mon, 16 Dec 2024 07:47 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब के गृह विभाग ने पिछले महीने 1994 बैच के आठ एडीजीपी की डीजीपी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की थी। पंजाब में कोई भी व्यक्ति जिसने 30 साल की सेवा पूरी की है, वह डीजीपी बनने के लिए पात्र होता है।
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punjab police - फोटो : logo
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विस्तार
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पंजाब के मुख्य सचिव केपी सिन्हा ने आठ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों (एडीजीपी) की बतौर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पदोन्नत करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही इस पर अपनी कुछ आपत्तियां भी दर्ज करवाई है, जिनका जवाब देने के लिए अब गृह विभाग ने फाइल कार्मिक विभाग को भेज दी है।
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पंजाब में पहले से ही 15 डीजीपी हैं और अगर इन अधिकारियों को पदोन्नति मिलती है, तो यह संख्या 23 तक पहुंच जाएगी। इससे साफ है कि पंजाब पुलिस में उच्च स्तर पर अधिकारियों की संख्या काफी है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने गृह विभाग से पूछा है कि पंजाब में डीजीपी के कितने पद हो सकते हैं, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही कार्मिक विभाग से इस पर जवाब मांगा गया है। 
बता दें कि गृह विभाग ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए फाइल मुख्य सचिव को भेजी थी। इसमें डॉ. नरेश कुमार, राम सिंह, एसएस श्रीवास्तव, वी नीरजा, अमरदीप सिंह राय, परवीन कुमार सिन्हा, बी चंद्र शेखर और अनीता पुंज शामिल थे। जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात भी की है।
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