पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान लगाए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांटों को चालू करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया है। इस मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया गया है।
पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉरपोरेशन के निदेशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस मिला है। यह नोटिस पीपुल वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर जारी हुआ। एडवोकेट कंवर पाहुल सिंह ने यह याचिका दाखिल की थी। मूल जनहित याचिका में कहा गया था कि कोविड महामारी के दौरान करोड़ों रुपये के पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं।
ये प्लांट फगवाड़ा और होशियारपुर सहित कई सरकारी अस्पतालों में निष्क्रिय हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। भविष्य में आपात स्थिति में मरीजों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। हाईकोर्ट ने 13 मई 2026 को जनहित याचिका का निपटारा किया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को नया मांगपत्र देने का निर्देश दिया था। संबंधित अधिकारियों को 15 दिन में विस्तृत आदेश पारित करने को कहा गया था।