निलंबित मुलाजिमों की बहाली पर विचार करें
मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए पहुंचा तो कोर्ट ने पंजाब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक उच्च अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को बहाल करने पर विचार करें, उन्हें बली का बकरा न बनाएं।
रिटायर जज को सौंपी गई है जिम्मेदारी
एडवोकेट जनरल ने कहा कि उच्च अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। इस मामले में उच्चाधिकारियों की जांच के लिए रिटायर हाईकोर्ट जज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने जांच के लिए अधिकारियों का एक पैनल सुझाने को कहा क्योंकि नामित जज को पंजाब सरकार द्वारा पहले से ही अन्य कार्यभार सौंपा गया है।
क्या डीजीपी को जानकारी नहीं थी
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मार्च 2023 में हुए डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिलिपि सौंपने का आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि क्या उन्हें सही जानकारी नहीं थी या उन्हें गुमराह किया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक एसएसपी व अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो गृह सचिव को हाजिर रहना होगा। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉरेंस को टीवी साक्षात्कार के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा दी गई थी।