होशियारपुर के दीप नगर में सितंबर 2025 में पांच वर्षीय बच्चे हरवीर सिंह के अपहरण, यौन शोषण और हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनप्रीत कौर, होशियारपुर की अदालत ने दोषी मनके यादव को फांसी की सजा सुनाई।
उत्तर प्रदेश निवासी प्रवासी मजदूर मनके यादव को लुधियाना जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसके उपरांत अदालत ने उसे मृत्युदंड सुनाया।
9 सितंबर 2025 को पांच वर्षीय हरवीर सिंह दीप नगर स्थित अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया था। अगले दिन बच्चे का शव पुरहीरां स्थित श्मशानघाट से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार और गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर की गई। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही कठोर सजा की मांग पूरी हुई।