कपूरथला नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के विवादित चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई में अदालत ने नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित कर दी है। ऐसे में आज की सुनवाई से दोनों पक्षों को अपने-अपने हक में फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत की ओर से मामले को आगे बढ़ा दिया गया।
बताया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ से रिपोर्ट भी इस सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। गौरतलब है कि 8 जुलाई 2026 को कपूरथला नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव को कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह तथा कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की शक्तियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर को नगर निगम का प्रशासनिक कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए थे। अदालत के इस आदेश के बाद निगम की सत्ता को लेकर विवाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है।