खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पर रोक के लिए विधायक ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी।
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अगर विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लालपुरा की विधायकी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य घोषित की जाएगी, जिसके बाद खडूर साहिब सीट खाली हो जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान लालपुरा के वकील ने कहा था कि अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई, तो उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है।