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अग्नि सुरक्षा में आएगा सुधार: पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 पर गवर्नर की मुहर, लोगों को बड़ी राहत

Sun, 27 Oct 2024 10:57 AM IST
नवीन दलाल अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 के तहत क्लासिफिकेशन के आधार पर सजा का प्रावधान बिल में इमारतों को कम, मध्यम, और उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और सजा भी उसी के आधार पर तय की जाएगी। लगातार गैर-अनुपालन के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
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पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया - फोटो : संवाद
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विस्तार
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पंजाब के अग्नि सुरक्षा उपायों को मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, गवर्नर ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से राज्य में अग्नि सुरक्षा के अनुपालन को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे व्यापार करने में भी आसानी होगी।

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि बढ़ी बिल के तहत अब अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है, जिससे व्यापार और भवन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

तीसरे पक्षों की मान्यता और सजा का प्रावधान बिल एक रेगुलेटरी ढांचा भी तैयार करता है, जिसमें तीसरे पक्षों को मान्यता देने, उनकी गतिविधियों की निगरानी करने और खराब प्रदर्शन के लिए सजा देने के प्रावधान शामिल हैं।

फायर टैक्स और राजस्व के नए स्रोत पंजाब में अब फायर प्रशासन के पास राज्य की सभी इमारतों पर फायर टैक्स लगाने की क्षमता होगी। इसके अलावा, फायर प्रशासन जनता को आग की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क भी वसूल सकता है।

राज्य स्तरीय फायर एंड इमरजेंसी सेवा का गठन बिल के तहत, राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनाई गई है, जिसका नेतृत्व स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर करेंगे। उन्हें तकनीकी अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

फायर अधिकारियों को मिलेगी अधिक शक्तियां बिल फायर अधिकारियों को व्यवस्थित निरीक्षण करने और इमारतों में संभावित आग के खतरों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। इसके साथ ही, फायर फाइटर्स को आग बुझाने और उससे जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने के अधिकार भी दिए गए हैं।

क्लासिफिकेशन के आधार पर सजा का प्रावधान बिल में इमारतों को कम, मध्यम, और उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और सजा भी उसी के आधार पर तय की जाएगी। लगातार गैर-अनुपालन के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।

अन्य प्रावधान बिल में फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन, प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, बीमा योजना, और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना का भी प्रावधान है। उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।

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