19 जून को होने वाले लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित करने पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दर्ज की गई है। सर्वेक्षण का प्रकाशन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया था, जो प्रतिबंधित अवधि (मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वेक्षणों के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगाता है। शिकायत औपचारिक रूप से 64-लुधियाना (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दर्ज की गई थी।