भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से तबादला आदेश रद्द किए जाने के बाद महिला अधिकारी कविता सरवान कुमार को राहत मिली है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने तबादले से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दिया। अधिकरण ने मामले में कोई जुर्माना या खर्च भी नहीं लगाया।
मामले के अनुसार कविता सरवान कुमार बीएसएनएल में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने तबादले को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चंडीगढ़ पीठ में याचिका दायर की थी।
75 कर्मचारियों के तबादले रद्द, सूची में 40वें नंबर पर था नाम
सुनवाई के दौरान बीएसएनएल की ओर से पेश वकील ने अधिकरण को बताया कि 17 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत 75 कर्मचारियों के तबादले रद्द कर दिए गए हैं। इस सूची में याचिकाकर्ता कविता सरवान कुमार का नाम भी 40वें नंबर पर शामिल था।
तबादला आदेश रद्द होने की जानकारी सामने आने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं रह गई है।
कैट ने याचिका को निष्प्रभावी मानकर किया खारिज
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैट के सदस्य (न्यायिक) सुरेश कुमार बत्रा ने याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दिया। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि तबादला रद्द होने के बाद इस मामले में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। साथ ही अधिकरण ने कोई लागत भी नहीं लगाई।