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High Court: डेरा मुखी राम रहीम की याचिका का निपटारा, बेअदबी मामले की जांच CBI से कराने की थी मांग

Mon, 11 Nov 2024 03:06 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 18 अक्तूबर को डेरा मुखी के खिलाफ के केस चलाने पर लगी रोक के आदेशों पर ही रोक लगा दी थी और डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने की हरी झंडी दी थी।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को डेरा मुखी राम रहीम की एक याचिका का निपटारा किया है। याचिका बेअदबी मामले से जुड़ी थी। याचिका में डेरा मुखी राम रहीम ने बेअदबी मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई से करने की मांग की थी।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाए जाने पर हाई कोर्ट की तरफ से लगाई रोक को पिछले महीने हटा लिया था। अब हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है विचाराधीन, इसलिए इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा किया है। 

बता दें कि डेरा मुखी राम रहीम ने अपने खिलाफ बेअदबी मामले में दर्ज तीनों एफआईआर की जांच पंजाब पुलिस की एसआईटी के बजाय सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी। 
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इसी साल अप्रैल में हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने डेरा मुखी की इस याचिका को डबल बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया था और साथ ही इस मामले में डेरा मुखी के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। 

सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 18 अक्तूबर को डेरा मुखी के खिलाफ के केस चलाने पर लगी रोक के आदेशों पर ही रोक लगा दी थी और डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने की हरी झंडी दी थी।
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