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Punjab: आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की कैद, अदालत ने सभी 11 दोषियों को सुनाई सजा

Fri, 12 Sep 2025 04:23 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, खडूर साहिब (पंजाब)

सार

युवती के साथ और मारपीट के 12 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 11 दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों को पुलिस अदालत में लेकर पहुंची थी। 
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विधायक समेत 11 दोषियों की सुनाई जाएगी सजा। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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पंजाब के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई गई है। युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट मामले में विधायक लालपुरा कुल समेत 11 आरोपियों को दो दिन पहले एडिशनल सेशन जज ने दोषी करार दिया था। आज सभी दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया गया है। अदालत ने सभी दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के लिए सभी दोषियों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।  

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मामला 12 साल पुराना है। तरनतारन के अंतर्गत आते गांव की अनुसूचित जाति की युवती अपने पिता पूर्व सैनिक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 4 मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाईपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी। वहां पर मौजूद कुछ टैक्सी चालकों (ड्राइवरों) ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी लड़की और उसके परिवार की सरेराह मारपीट की।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
घटनाक्रम का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन पीड़ित परिवार वीडियो लेकर थाना सिटी तरनतारन पहुंचा। मामला मीडिया में भी खूब हाईलाइट हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई। एससी कमिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. राज कुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। आखिर थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59/13 दर्ज किया गया। इसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी के अलावा साहबा (खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा) को भी एफआईआर में नामजद किया गया। इसके अलावा थाना सिटी में तैनात उस पुलिस वालों को भी आरोपी बनाया गया जिन्होंने पैलेस के बाहर पीड़ित युवती व परिवार के साथ मारपीट की थी। 
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इन दोषियों को सुनाई जाएगी सजा  
इस मामले में विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, गगनप्रीत सिंह, गुरदीप राज के अलावा पुलिस कर्मी दविंदर कुमार, सार्ज सिंह, कंवलदीप सिंह, नरिंदर सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह को भी दोषी करार दिया गया था। दोषियों की सजा पर फैसले के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की गई थी।

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