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कनाडा में वर्क परमिट में बदलाव: अब परमिट आने से पहले बदल सकते हैं नौकरी, पंजाबी युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा

Wed, 11 Jun 2025 08:23 AM IST
निवेदिता वर्मा सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर (पंजाब)

सार

कनाडा के इमिग्रेशन एक्सपर्ट परविंदर सिंह मोंटू का कहना है कि नए वर्क परमिट नियमों के तहत वैध वर्क परमिट वाले विदेशी श्रमिकों को नया काम शुरू करने से पहले एक नया वर्क परमिट लेने की जरूरत होती है, वह अपने वर्क परमिट आवेदन लंबित रहने के दौरान नया काम शुरू कर सकते हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik
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विस्तार
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कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों के लिए वर्क परमिट नियमों में बदलाव किया है। इसका सबसे अधिक फायदा पंजाबी समुदाय के युवाओं को होगा, जो कनाडा में नौकरी व वर्क के लिए जूझ रहे हैं।
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कनाडा की करीब 4 करोड़ की आबादी में 14 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। भारतीय बड़ी तादाद में पढ़ने और काम करने कनाडा जाते हैं। ऐसे में वर्क परमिट में छूट का भारतीयों को बड़ा लाभ होगा। हाल ही में पिछले दिनों वर्क परमिट और नौकरी को लेकर काफी वीडियो वायरल हो रहे थे। 

कनाडा में वर्क परमिट पर कार्य कर रहे प्रज्जवल ने बताया कि वर्क परमिट नियमों में बदलाव कनाडा सरकार की अस्थायी सार्वजनिक नीति है, जो कनाडा में विदेशी नागरिकों को रोजगार बदलने पर कुछ आवश्यकताओं से छूट देती है। इस बदलाव के बाद विदेशी श्रमिक रोजगार बदलने के बाद या वर्क परमिट आवेदन लंबित रहने के दौरान भी काम करना जारी रख सकते हैं। कनाडा में वर्क परमिट के आवेदन करने के बाद भी लंबे समय तक परमिट नहीं आता था। बकौल प्रज्जवल वह अब नई नौकरी जाॅइन करेगा तो दिक्कत नहीं आएगी।
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कनाडा के इमिग्रेशन एक्सपर्ट परविंदर सिंह मोंटू का कहना है कि नए वर्क परमिट नियमों के तहत वैध वर्क परमिट वाले विदेशी श्रमिकों को नया काम शुरू करने से पहले एक नया वर्क परमिट लेने की जरूरत होती है, वह अपने वर्क परमिट आवेदन लंबित रहने के दौरान नया काम शुरू कर सकते हैं। अभी तक मेंटेन स्टेटस पर रहने वाले विदेशियों और वर्क परमिट आवेदन लंबित रहने के दौरान काम करने के लिए अधिकृत लेकिन वर्क परमिट पर की अवधि पूरी होने के बाद नए व्यवसाय या नियोक्ता के पास नहीं जा सकते थे। ऐसे लोगों को इस नए नियम से लाभ होगा। 

नई पॉलिसी के तहत क्लोज्ड वर्क परमिट पर काम करने वाला वर्कर नए वर्क परमिट को हासिल करने से पहले ही नई कंपनी या नई पॉजीशन पर काम शुरू कर सकता है। इसके लिए बस उसे इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा से अनुमति लेनी होगी। नई पॉलिसी लागू हो चुकी है और इसने पुरानी पॉलिसी की जगह ली है। इस पॉलिसी में एक प्रमुख बदलाव ये हुआ है कि अब नए वर्क परमिट आवेदन के दौरान बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं होगी।

इमिग्रेशन एक्सपर्ट न्यू इमेज की एमडी पूजा का कहना है कि आवेदक कनाडा में वैलिड टेंपरेरी रेजिडेंट स्टेटस पर रहता हो। आवेदक ने वर्क परमिट के लिए आवेदन जमा किया हो। आवेदन जमा करते वक्त आवेदक कनाडा में काम करने के लिए नियमों को पूरा करता हो। आवेदक जॉब ऑफर पर बताई गई जॉब और कंपनी के लिए काम करने की इच्छा रखता हो।
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