भारतीय मानक ब्यूरो के जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय की टीम ने अमृतसर के छेहरटा स्थित प्रताप बाजार में एक पंजीकृत ज्वेलर्स प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए 95 सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इन आभूषणों का कुल वजन 467.44 ग्राम है। यह कार्रवाई हॉलमार्किंग संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन की सूचना मिलने के बाद की गई।
अधिकारियों ने प्रतिष्ठान में बिक्री के लिए रखे सोने के आभूषणों की जांच की। इस दौरान 91 आभूषण, जिनका वजन 447.11 ग्राम था, पर अपूर्ण या निर्धारित मानकों के अनुरूप हॉलमार्किंग नहीं मिली। वहीं, चार आभूषण, जिनका वजन 20.33 ग्राम था, निर्धारित बीआईएस हॉलमार्क के बिना पाए गए।
अधिकारियों के अनुसार, कुछ आभूषणों पर बीआईएस लोगो और 916 जैसी शुद्धता संबंधी मार्किंग मौजूद थी, लेकिन उन पर आवश्यक एययूआईडी या पूरा हॉलमार्क नहीं था। जब्त आभूषणों की सूची तैयार कर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत उन्हें सीलबंद कर दिया गया है। मामले से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जा रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे केवल बीआईएस लोगो या 916 की मार्किंग देखकर आभूषण न खरीदें। खरीदारी से पहले निर्धारित हॉलमार्क और छह अंकों या अक्षरों वाले HUID को BIS केअर ऐप के वेरिफाई एचयूआईडी विकल्प से सत्यापित करें। ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि किसी ज्वेलर्स का पंजीकृत होना दुकान में मौजूद प्रत्येक आभूषण के हॉलमार्क युक्त होने की गारंटी नहीं है।