अतिरिक्त जिला व सेशन जज करनैल सिंह की अदालत ने सामूहिक दुराचार के एक मामले में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद व साढ़े 16-16 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी फरीदकोट निवासी गुरदीप सिंह, सिकंदर सिंह व यादविंदर सिंह के खिलाफ दिसंबर 2006 में थाना सदर फरीदकोट में एक गांव की महिला ने मामला दर्ज करवाया था।
शिकायत के अनुसार तीनों ने उक्त महिला से सामूहिक दुराचार किया था। शनिवार को जिला अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।