सेहत विभाग ने काटे 220 लोगों के चालान
गुरदासपुर। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेटनोशी और तंबाकू चबाने पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों ने जनवरी माह में कुल 220 चालान काटे और 6930 रुपये का जुर्माना किया। डिप्टी कमिश्नर गुरलवलीन सिंह सिद्धू ने बताया कि सूबा सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का इस्तेमाल, सिगरेटनोशी या सुपारी, पान मसाला का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि हर सिगरेट में 4 हजार से अधिक पदार्थ हैं, जिनमें से 40 पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए हैं। तंबाकू खाने से टीबी, स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू और मौखिक कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
04जीडीआर2- डीसी गुरलवलीन सिंह सिद्धू