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कांग्रेसी पार्षद द्वारा आजाद पार्षद पर गोली चलाने का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा

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आजाद पार्षद पर गोली चलाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
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गुरदासपुर। गुरदासपुर में कांग्रेस पार्षद की ओर से आजाद पार्षद पर 10 जून को फायरिंग करने तथा सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस पार्षद व उसके साथी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किए जाने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया। इस संबंध में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आजाद पार्षद सुधीर महाजन की याचिका पर पंजाब सरकार, डीजीपी पंजाब, एसएसपी गुरदासपुर, एसएचओ सिटी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर और आरोपी पार्षद संजीव कुमार व विक्रमजीत सिंह सोढी को 2 नवंबर 2018 को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने संबंधी सम्मन जारी किए है। यह जानकारी पार्षद सुधीर महाजन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। वार्ड नंबर 21 के पार्षद सुधीर महाजन ने आरोप लगाया कि 10 जून को रात कांग्रेसी पार्षद संजीव कुमार उर्फ बांटू पुत्र चमन लाल निवासी गुरदासपुर तथा उसके साथी विक्रमजीत सिंह सोढी पुत्र परमिंद्र सिंह निवासी गुरदासपुर ने उस पर लाइसेंसी रिवाल्वर से तीन फायर किए, लेकिन वह तब बच गया था। इस संबंध में सिटी पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। लेकिन अब तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। संजीव कुमार ने गुरदासपुर अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जो रद हो चुकी है। जबकि विक्रमजीत सिंह सोढी ने किसी अदालत में भी जमानत याचिका दायर नहीं की है। पुलिस के इस व्यवहार के खिलाफ उन्होंने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया है।
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