बैंक से करीब 40.02 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आप विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा और उनके तीन करीबी रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बाद अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।
सीबीआई ने विधायक गज्जनमाजरा, उनके भाई बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह और तेजिंदर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
मामले में आरोपियों ने सीबीआई की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीबीआई और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद चारों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने सभी आरोपियों को अगली सुनवाई की तारीख या उससे पहले अदालत में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्म समर्पण करने पर निचली अदालत उन्हें उचित शर्तों के साथ जमानत दे सकती है।