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गलत या फर्जी चालान कटने पर क्या करें? जानें इसे कैंसिल कराने का तरीका

Tue, 22 Sep 2026 06:39 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

How To Dispute Fake E-Challan India: अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का गलत चालान कट जाता है, ऐसे में परेशान होना स्वभाविक है। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में बिना सोचे-समझे चालान भर देते हैं, मगर आपको बता दें कि अगर आपके पास निर्दोष होने का सबूत है तो आप इसे चैलेंज करके चालान को कैसिंल करवा सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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गलत चालान रद्द कराने का तरीका - फोटो : AI
Wrong Traffic Challan Cancellation Process: आजकल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर जगह-जगह ऑटोमैटिक कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों और ई-चालान प्रणाली के जरिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। हालांकि कई बार तकनीकी गड़बड़ी, कैमरे की खराबी या किसी अन्य वाहन की नंबर प्लेट के गलत रीड होने से निर्दोष लोगों का गलत या फर्जी चालान कट जाता है।

अगर आपके पास भी किसी ऐसे नियम उल्लंघन का ई-चालान आया है जो आपने किया ही नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यातायात नियमों के तहत आपको इस गलत चालान को चुनौती देने और कैंसिल कराने का पूरा अधिकार है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि गलत चालान कैंसिल कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
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ऑनलाइन 'परिवहन ग्रीवांस पोर्टल' पर दर्ज कराएं शिकायत - फोटो : Adobe Stock
ऑनलाइन 'परिवहन ग्रीवांस पोर्टल' पर दर्ज कराएं शिकायत
  • अगर आपके वाहन का गलत चालान कट गया है, तो सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर जाएं।
  • वहां 'ग्रीवांस' सेक्शन में जाकर अपने चालान या वाहन का नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद अपनी शिकायत का विवरण लिखें और खुद को निर्दोष साबित करने वाले फोटो या दस्तावेज अपलोड करके सबमिट कर दें।
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ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock
ट्रैफिक पुलिस के ईमेल या हेल्पलाइन पर करें संपर्क
  • आप अपने शहर या राज्य की ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक ग्रीवांस ईमेल आईडी पर भी लिखित शिकायत भेज सकते हैं।
  • मेल में चालान नंबर, वाहन नंबर और यह स्पष्ट कारण लिखें कि चालान गलत क्यों है।
  • अगर आपके पास घटना के समय किसी अन्य स्थान पर होने का कोई सबूत (जैसे टोल टैक्स की रसीद या जीपीएस लोकेशन) हो, तो उसे जरूर संलग्न करें।

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ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock
वर्चुअल कोर्ट के जरिए दें चुनौती
  • अगर ऑनलाइन शिकायत से समाधान न मिले, तो चालान को वर्चुअल कोर्ट (echallan.gov.in/virtualcourt) में चैलेंज किया जा सकता है।
  • जब आपका चालान कोर्ट भेजा जाता है, तो आपके पास एसएमएस से लिंक आता है। लिंक खोलकर आप 'कॉनटेस्ट' का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जज आपके दिए गए सबूतों की समीक्षा करके फैसला सुनाते हैं।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का लें सहारा - फोटो : Adobe Stock
राष्ट्रीय लोक अदालत का लें सहारा
  • अगर चालान काफी समय से लंबित है और आप मुकदमेबाजी से बचना चाहते हैं, तो आप वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं।
  • लोक अदालत में गलत या अनुचित चालान के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर न्यायाधीश द्वारा उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है या फिर जुर्माने की राशि में भारी छूट दे दी जाती है।
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