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ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद नहीं आया सही सामान? जानें इसके शिकायत करने का सही तरीका

Tue, 22 Sep 2026 08:07 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अक्सर ऐसा होता है कि लोग ऑनलाइन जिस फोटो को देखकर लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, डिलिवरी में वो सेम सामान नहीं होता है। ऐसे में ग्राहक का घबराना स्वभाविक है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।
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ऑनलाइन ऑर्डर गलत सामान शिकायत - फोटो : AI
आजकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदारी करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन कई बार ग्राहकों के साथ धोखा हो जाता है। ऑर्डर कुछ और किया जाता है और पैकेट खोलने पर सामान कुछ और ही निकलता है। जब ग्राहक कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करते हैं, तो अक्सर उनकी सुनवाई नहीं होती।

उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर ग्राहकों को सतर्क किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गलत सामान मिलने और ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा सुनवाई न किए जाने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। ग्राहक अब सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग करके आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर दर्ज कराएं शिकायत - फोटो : Adobe Stock
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर दर्ज कराएं शिकायत
  • अगर ई-कॉमर्स कंपनी आपका गलत सामान बदलने या पैसे वापस करने से मना कर रही है, तो आप तुरंत 1915 पर कॉल करें।
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की यह सेवा देश भर के नागरिकों के लिए 17 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है।
  • कॉल पर प्रतिनिधि को अपनी समस्या, ऑर्डर नंबर और कंपनी का नाम बताएं, जिसके बाद आपकी आधिकारिक शिकायत दर्ज कर ली जाएगी।
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व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर चुटकियों में करें शिकायत - फोटो : Adobe Stock
व्हाट्सएप नंबर पर चुटकियों में करें शिकायत
  • उपभोक्ता विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप सेवा भी शुरू की है। 
  • अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, तो अपने फोन से 8800001915 नंबर पर 'Hi' लिखकर भेजें।
  • इसके बाद चैटबॉट के निर्देशों का पालन करते हुए अपने बिल की फोटो और गलत मिले सामान की तस्वीरें अपलोड करें।

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'ई-दाखिल' पोर्टल के जरिए कंज्यूमर कोर्ट का रुख करें - फोटो : सोशल मीडिया
'ई-दाखिल' पोर्टल के जरिए कंज्यूमर कोर्ट का रुख करें
  • अगर हेल्पलाइन के जरिए भी कंपनी आपकी समस्या का समाधान नहीं करती है, तो आप 'ई-दाखिल' पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करा सकते हैं।
  • edaakhil.nic.in पर जाकर आप बिना किसी वकील की मदद के घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। 
  • कोर्ट कंपनी को हर्जाना देने और पूरा रिफंड लौटाने का सख्त आदेश दे सकता है।
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ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान इन बातों का जरूर रखें ध्यान - फोटो : Adobe Stock
ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान इन बातों का जरूर रखें ध्यान
  • भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए पार्सल खोलते समय हमेशा अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बनाएं।
  • अपने ऑर्डर की रसीद, बिल, ऑर्डर आईडी और कस्टमर केयर के साथ हुई बातचीत (ईमेल या मैसेज) का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
  • ये सभी दस्तावेज सबूत के रूप में काम करते हैं और आपको आपका पैसा वापस दिलाने में मदद करते हैं।
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