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गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति लिखवाने पर कितने का होता है चालान? यहां जानें नियम

Mon, 19 Oct 2026 01:35 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Motor Vehicles Act Number Plate Rules: अक्सर सड़कों पर चलती गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द लिखे हुए दिख जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो नियमों को ताक पर रखकर सीधे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर ही जातिसूचक शब्द लिखवा लेते हैं। हालांकि, मोटर वाहन नियमों के तहत ऐसा करना पूरी तरह से अवैध और दंडनीय अपराध है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति - फोटो : AI
 
Writing Caste on Number Plate: भारत में कई जगहों पर लोगों को अपनी कार, बाइक या अन्य वाहनों की नंबर प्लेट पर अपनी जाति, गोत्र, पद या राजनीतिक ओहदा लिखवाने का बड़ा शौक होता है। कई वाहन मालिक अपनी गाड़ी की शान या धौंस जमाने के लिए नंबर प्लेट पर गुर्जर, जाट, राजपूत, यादव या पंडित जैसे शब्द बड़े-बड़े अक्षरों में लिखवा लेते हैं।

हालांकि, देखने में भले ही यह स्टाइल या पहचान लग सकती है, लेकिन कानूनन यह पूरी तरह से अवैध और दंडनीय अपराध है। पकड़े जानें पर पुलिस और परिवहन विभाग ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं और भारी जुर्माना लगा सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि नंबर प्लेट पर जाति लिखवाने पर कितने का चालान कटता है और इससे जुड़े नियम क्या हैं।
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केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट - फोटो : Adobe Stock
केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार, वाहनों पर नंबर प्लेट लिखने का एक तय प्रारूप होता है, उसी प्रारूप के तहत एक तय फॉन्ट में नंबर लिखा होना चाहिए।
  • इसके तहत सभी गाड़ियों पर सिर्फ आधिकारिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होनी चाहिए, जिस पर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शब्द, स्टिकर या जाति लिखना कानूनन प्रतिबंधित होता है।
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जुर्माना (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Graphics (अमर उजाला ग्राफिक्स)
कितना कटता है जुर्माना और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा
  • अगर कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या अन्य कोई धार्मिक-सामाजिक शब्द लिखवाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसका भारी चालान काटा जाता है।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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बार-बार गलती करने पर वाहन सीज - फोटो : अमर उजाला
बार-बार गलती करने पर वाहन सीज करने का प्रावधान
  • अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी के बाद भी अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट से जाति नहीं हटवाता है और दोबारा पकड़ा जाता है, तो पुलिस उसके वाहन को सीज कर सकती है।
  • इसके अलावा संबंधित आरटीओ द्वारा वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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कानून का पालन करें - फोटो : Adobe Stock
कानून का पालन करें और भारी जुर्माने से बचें
  • अपनी गाड़ी को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में कभी भी नियमों के साथ खिलवाड़ न करें।
  • नंबर प्लेट सिर्फ वाहन की आधिकारिक पहचान के लिए होती है, इसलिए अपनी गाड़ी पर तुरंत सभी अवैध स्टिकर या जाति वाले शब्द हटवा लें ताकि आप बड़े जुर्माने और कानूनी झंझट से सुरक्षित रह सकें।
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