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PF Money: अगर पीएफ खाताधारक की हो गई मृत्यु तो किसे मिल सकते हैं खाते में जमा पैसे? जानें नियम

Wed, 12 Apr 2023 04:32 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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पीएफ खाताधारक की मृत्यु होने पर कौन निकाल सकता है पैसे? - फोटो : Amar Ujala
EPFO: अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग कई तरह के काम करते हैं। कोई अपना बिजनेस करता है, तो कोई नौकरी करता है। पर देखने में आता है कि काफी संख्या में लोग नौकरी करते हैं। पूरा महीना काम करने के बाद लोगों को उनके काम के बदले सैलरी मिलती है। इसके अलावा कंपनी के साइज के हिसाब से और नियमों के तहत लोगों के पीएफ खाते भी खोले जाते हैं। इसमें हर महीने कर्मचारी की सैलरी में से एक निश्चित अमाउंट काटकर उसके पीएफ खाते में जमा किया जाता है और फिर सरकार इस जमा पैसे पर ब्याज भी देती है। दूसरी तरफ अपनी जरूरत के हिसाब से नौकरी के बीच में या पेंशन के रूप में आप इस पैसे को निकाल भी सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी पीएफ खाताधारक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके पीएफ खाते का क्या होगा? अगर नहीं तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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पीएफ खाताधारक की मृत्यु होने पर कौन निकाल सकता है पैसे? - फोटो : pixabay
मृत्यु होने पर किसका हो सकता है पैसा?
  • किसी कारण अगर पीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाते में जुड़ा हुआ नॉमिनी उसके पीएफ खाते के पैसों पर दावा कर सकता है। पीएफ कार्यालय में संपर्क करना होता है और प्रोसेस को फॉलो करके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं।
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पीएफ खाताधारक की मृत्यु होने पर कौन निकाल सकता है पैसे? - फोटो : iStock
नहीं है नॉमिनी, तो क्या करें?
  • मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके पीएफ खाते में कोई नॉमिनी नहीं है, तो फिर उसके खाते के पैसों का क्या होगा? दरअसल, ऐसे में वो व्यक्ति इन पैसों पर दावा कर सकता है जो कानूनी उत्तराधिकारी हो।
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पीएफ खाताधारक की मृत्यु होने पर कौन निकाल सकता है पैसे? - फोटो : istock
  • ईपीएफ में नॉमिनी के तौर पर जुड़े लोग दावा कर सकते हैं। वहीं, कानूनी उत्तराधिकारी के लिए इम्पलॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई की स्कीम 1976 के तहत मिनिमम बीमा कंपनसेशन की राशि को 6 लाख से 7 लाख कर दिया है।
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