फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Railways Rule For TTE: घूस मांगने पर टीटीई को कितनी सजा हो सकती है? ट्रेन से यात्रा करने वाले यहां जानें नियम

Mon, 25 May 2026 01:07 PM IST
Prakash Chand Joshi यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Ghus Mangne Par TTE Ko Kitni Saja Ho Sakti Hai: अगर ट्रेन में या रेलवे परिसर में टीटीई आपसे घूस मांगे, तो कभी न दें। बल्कि, आप उस टीटीई की शिकायत कर सकते हैं।
विज्ञापन
1 of 5
टीटीई मांगे घूस तो कहां शिकायत करें? - फोटो : Amar Ujala AI
TTE Demanding Bribe: भारतीय रेलवे ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई तरह के नियम बना रखे हैं जिनका पालन हर यात्री को करना होता है। वरना आप पर जुर्माना लग सकता है या आपको सजा हो सकती है या फिर दोनों हो सकते हैं।

ठीक इसी तरह के नियम रेलवे के अधिकारियों के लिए भी है जिनमें टीटीई भी शामिल है। जैसे- अगर कोई टीटीई आपसे घूस मांगता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं जिस पर रेलवे द्वारा एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीटीई के घूस लेने पर उसको कितनी सजा हो सकती है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है...
विज्ञापन

2 of 5
टीटीई मांगे घूस तो कहां शिकायत करें? - फोटो : AdobeStock
टीटीई घूस मांगे तो कहां शिकायत करें?
  • सबसे पहले तो टीटीई के कोर्ट पर लगी नंबर प्लेट पर लिखा उसका नाम और बैच नंबर नोट कर लें
  • आप चाहें तो पूरी घटना का वीडियो भी बना सकते हैं, जो आपको सबूत के तौर पर मदद करेगा
विज्ञापन

3 of 5
टीटीई मांगे घूस तो कहां शिकायत करें? - फोटो : Adobe Stock
  • इसके बाद आपको रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी है
  • आप चाहें तो रेल मदद एप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
  • यहां से आपके द्वारा की गई शिकायत पर रेलवे द्वारा एक्शन लिया जाता है

4 of 5
टीटीई मांगे घूस तो कहां शिकायत करें? - फोटो : AdobeStock
टीटीई के घूस लेने पर उसे कितनी सजा हो सकती है?
  • टीटीई के रिश्वत मांगने पर Prevention of Corruption Act यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है
  • इसमें 3 से 7  साल तक की सजा का और भारी जुर्माने का प्रावधान है
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
टीटीई मांगे घूस तो कहां शिकायत करें? - फोटो : Adobe Stock
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी पाए गए टीटीई को 3 साल की कठोर कारावास हो सकती है जिसे बढ़ाकर 7 साल भी किया जा सकता है
  • साथ ही अगर न्यायालय चाहे तो टीटीई पर जुर्माना भी तय कर सकता है
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें