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ऑफिस टाइम के बाद काम से जुड़े कॉल-ईमेल का जवाब देना अनिवार्य नहीं! जानिए क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल

Tue, 09 Dec 2025 02:09 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

इन दिनों देश में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को लेकर खूब चर्चा हो रही है, जिसे की हाल में लोकसभा में पेश किया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये बिल और इसका उल्लंघन करने पर क्या होगा?
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Right To Disconnect Bill - फोटो : Freepik.com
सुप्रिया सुले ने 6 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025 को पेश किया। इस बिल का उद्देश्य ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारियों को काम से जुड़े आने वाले फोन कॉल और ईमेल का जवाब देने से छूट देना है। यह बिल कर्मचारियों को डिजिटल बर्नआउट से बचाता है। यह विधेयक कर्मचारियों को ऑफिस में पनिशमेंट के डर के बिना, वर्किंग आवर के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल और मैसेजों के जवाब देने से इनकार करने का कानूनी अधिकार देने की बात करता है।

इस विधेयक को ऐसे समय पर पेश किया गया है जब डिजिटल संचार के नए संसाधनों के आने के बाद रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम होम कल्चर में बढ़ोतरी हुई है और इससे कर्मचारियों को नींद की कमी, टेलीप्रेशर जैसे मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है।  
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Right To Disconnect Bill - फोटो : Freepik.com

क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 

यह बिल कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद काम करने से आजादी दिलाने की बात करता है। इस बिल में ऑफिस के काम के बाद कर्मचारियों को ईमेल, कॉल या मैसेज को नजरअंदाज करने के अधिकार देने की बात कही गई है। यह बिल कर्मचारियों को वर्किंग और पर्सनल लाइफ के बीच अंतर बनाने में मदद करने की बात कहता है। 

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Right To Disconnect Bill - फोटो : Adobe
बिल में इस बारे में भी कहा गया है कि वे कर्मचारी जो ऑफिस के काम के बाद कंपनी के ईमेल, मैसेज या कॉल पर जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 

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Right To Disconnect Bill - फोटो : Freepik.com

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का उल्लंघन करने पर क्या होगा?

अगर कोई कर्मचारी इसको लेकर अपने बॉस की शिकायत करता है तो जांच के बाद बॉस के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कंपनी लगातार इसका उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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Right To Disconnect Bill - फोटो : अमर उजाला
आज के समय काम के दबाव के कारण कर्मचारियों को नींद की कमी, थकान, भावनात्मक थकावट और चिंता जैसी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण देश में इस तरह के कानून की जरूरत है। 

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