Mutual Fund Without Nominee: म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय नॉमिनी का नाम जोड़ना सबसे जरूरी काम माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग जल्दबाजी में या जानकारी के अभाव में इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं। यदि किसी निवेशक की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसने अपने पोर्टफोलियो में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो उसके परिवार के सामने पैसों को निकालने को लेकर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं।
ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के तहत एक कानूनी प्रक्रिया के जरिए इस फंसे हुए पैसे को वापस पाया जा सकता है।