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स्टेशन पर ट्रेन छूट जाए तो टिकट का क्या होता है? कनेक्टिंग से लेकर नॉर्मल ट्रेन तक के नियम यहां जानें

Sat, 03 Oct 2026 09:13 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अगर यात्री की अपनी वजह से ट्रेन छूट जाती है, तो उसी टिकट पर अगली ट्रेन में यात्रा करने का अधिकार सामान्य तौर पर नहीं मिलता। हालांकि, ट्रेन के ज्यादा लेट होने से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने जैसी स्थिति में रेलवे के नियम अलग हैं।
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ट्रेन छूटने पर क्या रिफंड मिलता है या नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI
Indian Railways Ticket Rules: रेलवे से सफर करते समय कई बार यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाता और ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब टिकट का क्या होगा और क्या उसी टिकट से अगली ट्रेन पकड़ी जा सकती है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक ट्रेन का आरक्षित टिकट उसी ट्रेन और उसमें मिली सीट या बर्थ के लिए होता है। अगर यात्री अपनी गलती से ट्रेन नहीं पकड़ पाता है, तो वह उसी टिकट के आधार पर अपनी मर्जी से अगली ट्रेन में सफर नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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ट्रेन छूटने पर क्या रिफंड मिलता है या नहीं? - फोटो : AdobeStock
क्या पहले वाली ट्रेन टिकट पर दूसरी ट्रेन में चढ़ सकते हैं?
  • पहले वाली ट्रेन के टिकट पर यात्री दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं
  • अगली ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपको नया टिकट लेना होगा
  • बिना वैध टिकट के अगली ट्रेन में सफर करने पर यात्री से रेलवे के नियमों के मुताबिक किराया और जु्र्माना वसूला जा सकता है
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ट्रेन छूटने पर क्या रिफंड मिलता है या नहीं? - फोटो : AdobeStock
ट्रेन छूटने से पहले क्या करें?
  • अगर आपको पहले से पता है कि बुक की गई ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो टिकट को नियमों के मुताबिक समय रहते कैंसिल कराया जा सकता है
  • ऐसे में आपको रिफंड मिल सकता है
  • हालांकि, आपको टिकट के कितने पैसे रिफंड मिलेंगे, कैंसिलेशन के समय पर निर्भर करता है

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ट्रेन छूटने पर क्या रिफंड मिलता है या नहीं? - फोटो : AdobeStock
  • जान लें कि कंफर्म ट्रेन टिकट पर ऑनलाइन कैंसिलेशन या टीडीआर की सुविधा निर्धारित समय-सीमा तक ही उपलब्ध होती है
  • कंफर्म ट्रेन टिकट के लिए यह समय सामान्य तौर पर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 4 घंटे पहले तक  और आरएसी ट्रेन टिकट के लिए यह सीमा 30 मिनट पहले तक है
  • इसलिए ट्रेन छूटने का इंतजार करने के बजाय, अगर पहले से पता है कि यात्रा नहीं करनी है तो समय रहते टिकट कैंसिल करवाकर रिफंड लिया जा सकता है
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ट्रेन छूटने पर क्या रिफंड मिलता है या नहीं? - फोटो : AdobeStock
कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर नियम क्या कहता है?
  • मान लीजिए आप पहली ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और वह लेट हो गई
  • इस वजह से जंक्शन स्टेशन पर आपकी दूसरी, यानी कनेक्टिंग ट्रेन छूट गई
  • ऐसे मामले में रेलवे के नियम अलग हैं
  • अगर कनेक्टिंग ट्रेन पहली ट्रेन के लेट होने के कारण छूटी है, तो यात्रा किए गए हिस्से का किराया रखने के बाद बाकी किराया यात्री को वापस किया जा सकता है
  • इसके लिए टिकट को पहली ट्रेन के वास्तविक आगमन के तीन घंटे के भीतर निर्धारित तरीके से सरेंडर करना होता है
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