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नो-पार्किंग से ट्रैफिक पुलिस उठा ले गई आपकी गाड़ी? जानें वापस पाने का कानूनी तरीका

Tue, 25 Aug 2026 08:43 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत थोड़ी देर के लिए किसी बाजार में बाइक खड़ी करते हैं और जब आकर देखते हैं तो मौके पर बाइक नहीं दिखती है। पहली बार में ऐसा लगता है कि बाइक गायब हो चुकी है, लेकिन कई मामलों में गाड़ी को पुलिस उठा ले गई होती है। आइए इस लेख में इसी से जुड़ी जानकारी जानते हैं।
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नो पार्किंग चालान नियम - फोटो : AI
Vehicle Towed no Parking Zone: सड़क किनारे या बाजार में गाड़ी खड़ी करके जाने के बाद जब लोग वापस लौटते हैं और गाड़ी गायब मिलती है, तो वे घबरा जाते हैं। अक्सर ऐसी गाड़ियां नो-पार्किंग जोन में खड़ी होने के कारण ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्रेन से उठाकर यार्ड में ले जाई जाती हैं। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के कुछ तय कानूनी नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। थोड़ा सा संयम रखकर सही कानूनी कदम उठाने से आप अपनी गाड़ी को बिना किसी परेशानी के वापस छुड़ा सकते हैं।
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गाड़ी गायब होने पर सबसे पहले करें ये काम - फोटो : AI
गाड़ी गायब होने पर सबसे पहले करें ये काम
  • सबसे पहले देखें कि जिस जगह गाड़ी खड़ी थी, वहां सड़क या खंभे पर नो-पार्किंग का कोई बोर्ड तो नहीं लगा था।
  • ट्रैफिक पुलिस अक्सर गाड़ी उठाने के बाद सड़क पर पीली या सफेद खड़िया से गाड़ी का नंबर और नजदीकी ट्रैफिक यार्ड का नाम लिख देती है।
  • अगर सड़क पर कुछ नहीं लिखा है, तो तुरंत राज्य के ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर (जैसे 112 या 1095) पर फोन करके अपनी गाड़ी का नंबर बताएं।
  • आसपास मौजूद किसी भी ट्रैफिक पुलिस जवान या दुकानदार से पूछें कि गाड़ी किस क्रेन द्वारा उठाई गई है।
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गाड़ी छुड़ाने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी? - फोटो : Adobestock
गाड़ी छुड़ाने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?
  • गाड़ी छुड़ाने वाले चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र या डिजिलॉकर में मौजूद डिजिटल आरसी।
  • वाहन का वैध बीमा दस्तावेज साथ रखें या फोन में डिजिटल कॉपी दिखाएं।
  • वैध पीयूसी सर्टिफिकेट भी पास होना चाहिए, वरना इसके लिए अलग से चालान कट सकता है।

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ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock
नो-पार्किंग चालान और टोइंग चार्ज का भुगतान
  • मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नो-पार्किंग में पहली बार गाड़ी पार्क करने पर आमतौर पर 500 रुपये का चालान काटा जाता है। (कई शहरों में एक हजार भी फाइन हो सकता है।)
  • गाड़ी उठाने के बदले 200 से 500 रुपये तक का अतिरिक्त क्रेन चार्ज अलग से लिया जाता है (दुपहिया और चार-पहिया के लिए यह शुल्क अलग होता है)।
  • आप मौके पर मौजूद ट्रैफिक अधिकारी को पॉस मशीन द्वारा कार्ड/यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-चालान भर सकते हैं।
  • भुगतान करने के बाद जुर्माना और क्रेन शुल्क की आधिकारिक रसीद अवश्य लें।
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ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock
टोइंग के दौरान गाड़ी को नुकसान पहुंचे तो क्या करें?
  • कानूनन ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी बहुत सावधानी से क्रेन पर लादनी होती है ताकि गाड़ी को नुकसान न पहुंचे।
  • ट्रैफिक यार्ड से गाड़ी लेते समय उसके बंपर, बॉडी, साइड मिरर और लॉक की अच्छी तरह जांच कर लें।
  • अगर क्रेन से खींचने के दौरान आपकी गाड़ी टूट-फूट जाती है या उसमें कोई बड़ा स्क्रैच आता है, तो आप तुरंत यार्ड इंचार्ज से लिखित शिकायत कर सकते हैं।
  • आप ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों या कंज्यूमर कोर्ट में क्रेन एजेंसी के खिलाफ लापरवाही और नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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