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Railway Penalty Rules: बिना टिकट यात्रा पर लगेगा अब डबल फाइन, आज से बदल गए रेलवे के ये नियम

Wed, 01 Jul 2026 12:59 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Indian Railways Penalty: लगभग 13 साल के बाद रेलवे ने अपने जुर्माना नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बारे में सभी यात्रियों को जानना चाहिए। सबसे मुख्य बात ये है कि अब बिना टिकट यात्रा करने पर 250 की जगह 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। आइए अन्य जरूरी जुर्मानों के बारे में भी समझते हैं।
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रेलवे का नया नियम - फोटो : AI
Railway New Rules: भारतीय रेलवे को देश की जीवनरेखा माना जाता है, जिसमें हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और अनुशासित बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने अपने नियमों और जुर्मानों की सूची में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है, जो आज से लागू होंगे। सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 137 और 138 में कड़े संशोधन किए हैं।

ये बदलाव लगभग 13 साल बाद किए गए हैं, और इस नए बदलाव का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले मुफ्तखोरों पर लगाम लगाना और स्टेशन परिसर में उपद्रव करने वाले तत्वों पर नकेल कसना है। अक्सर देखा जाता है कि बिना टिकट यात्रियों की वजह से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब इसी मनमानी को रोकने के लिए रेलवे ने जुर्माने की रकम को सीधे दोगुना कर दिया है, ताकि हर यात्री जिम्मेदारी से सफर करे। आइए इस लेख में जानते हैं कि रेलवे ने किन मुख्य जुर्मानों में बढ़ोतरी की है।
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बिना टिकट और दूसरे के नाम पर सफर - फोटो : Adobe Stock
बिना टिकट और दूसरे के नाम पर सफर
रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये कर दिया है। अब पकड़े जाने पर यात्री को ट्रेन का किराया और 500 रुपये जुर्माना दोनों देना होगा। इसके अलावा, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट से यात्रा करने पर भी सख्त मनाही है। ऐसा करने पर टिकट के पूरे किराए के साथ 500 रुपये का अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा।
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महिला कोच में पुरुष यात्री का जुर्माना पांचगुना बढ़ा - फोटो : Adobe Stock
महिला कोच में पुरुष यात्री का जुर्माना पांचगुना बढ़ा
महिला डिब्बे (लेडीज कोच) में बिना अनुमति यात्रा करने वाले पुरुषों पर अब 500 रुपये की जगह सीधे 2,500 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। 

अवैध वेंडिंग पर सख्ती
इसके साथ ही, ट्रेन में बिना परमिशन सामान बेचने वाले अवैध वेंडर पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। अगर कोई वेंडर बार-बार यह गलती करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे एक साल की जेल भी हो सकती है।

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धूम्रपान पर अब 2 हजार फाइन  - फोटो : Adobe Stock
धूम्रपान पर अब 2 हजार फाइन 
ट्रेन या स्टेशन परिसर में बीड़ी-सिगरेट पीना अब बहुत महंगा पड़ेगा, इसके लिए 2,000 रुपये के जुर्माने का नियम है। 

खतरनाक सामान पर पाबंदी
वहीं, सफर के दौरान ज्वलनशील, बारूद या कोई भी प्रतिबंधित खतरनाक सामान ले जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और दोषी को 6 महीने तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
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हंगामा करने और भीख मांगने वों पर भी सख्ती - फोटो : Adobe Stock
हंगामा करने और भीख मांगने पर एक्शन
ट्रेन या स्टेशन पर शराब या किसी अन्य नशे की हालत में हंगामा करने, गाली-गलौज करने या सह-यात्रियों को परेशान करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे हुड़दंगियों को तुरंत ट्रेन से उतार दिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा, रेलवे परिसर और ट्रेनों में भीख मांगने वालों पर भी रेलवे ने अब सख्ती काफी बढ़ा दी है।
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