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बदल गया है ट्रेन का रुट? जानें TDR फाइल करके कैसे पा सकते हैं रिफंड

Wed, 23 Sep 2026 12:24 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

IRCTC TDR Filing Rules Online: अक्सर ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से ट्रेनों के रुट डायवर्ट करने पड़ते हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बता दें कि अगर आपकी ट्रेन डायवर्ट होती है, और आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप इसके लिए टीडीआर फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं? आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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ट्रेन रूट डायवर्जन रिफंड - फोटो : AI
Train Route Diverted Ticket Refund: भारतीय रेलवे में तकनीकी कारणों, मौसम की खराबी, पटरियों की मरम्मत या सुरक्षा कारणों से कई बार ट्रेनों का मार्ग यानी रूट बदल दिया जाता है। जब ट्रेन अपने तय रास्ते के बजाय किसी दूसरे रूट से चलाई जाती है, तो कई बार यात्री उस नए रूट से यात्रा नहीं करना चाहते या उनका गंतव्य स्टेशन उस नए रास्ते में नहीं आता।

ऐसी स्थिति में यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे के स्पष्ट नियमों के अनुसार, अगर ट्रेन का रूट डायवर्ट हो जाता है और आप यात्रा नहीं करते हैं, तो आपको टिकट का पूरा रिफंड पाने का अधिकार है। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप पर जाकर टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट ) फाइल करना होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
क्या होता है TDR और कब फाइल करना चाहिए?
  • टीडीआर एक आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन है, जिसके जरिए आप रेलवे के सेवा में गड़बड़ी होने पर रेलवे से अपना रिफंड मांगते हैं।
  • जब आपकी ट्रेन का रूट बदल दिया जाए और आप उस ट्रेन में सफर नहीं करना चाहते, तो आप घर बैठे ऑनलाइन टीडीआर फाइल करके अपने टिकट का पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।
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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
टीडीआर फाइल करने की आसान ऑनलाइन प्रक्रिया
  • सबसे पहले अपने आईआरसीटीसी एप या वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करें।
  • इसके बाद 'बुक्ड टिकट हिस्ट्री' सेक्शन में जाएं और उस यात्रा को चुनें जिसे रद्द करना चाहते हैं।
  • वहां 'फाइल टीडीआर' का विकल्प दिखाई देगा, वहीं कारण की सूची में से 'Train Diverted and Passenger Not Travelled' को चुनें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।

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Indian Railways, भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock
टीडीआर फाइल करते समय समय-सीमा का रखें ध्यान
  • रूट डायवर्ट होने की स्थिति में टीडीआर फाइल करने की एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है।
  • ट्रेन के अपने प्रस्थान स्टेशन से रवाना होने या डायवर्जन की सूचना मिलने के 72 घंटे के भीतर ही आपको टीडीआर फाइल करना अनिवार्य है। 
  • तय समय सीमा बीत जाने के बाद आपका रिफंड क्लेम कैंसिल किया जा सकता है।
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Indian Railways, भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock
कितने दिनों में और कैसे मिलेगा आपका पैसा?
  • टीडीआर रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद भारतीय रेलवे आपके दावे की जांच करता है और सत्यापन पूरा होने के बाद रिफंड मंजूर कर देता है।
  • रिफंड का पैसा आमतौर पर 15 से 90 दिनों के भीतर उसी बैंक खाते या वॉलेट में वापस आ जाता है, जिससे आपने टिकट बुक करते समय भुगतान किया था।
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