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Train Fire: ट्रेन हादसे में दुर्घटना-मुत्यु होने पर कितना मुआवजा देती है सरकार? जानें नियम

Sun, 17 May 2026 02:39 PM IST
Prakash Chand Joshi यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Train Mein Accident Hone Par Kitna Paise Milte Hain: मध्य प्रदेश के रतलाम के पास आज यानी रविवार को राजधानी एक्सप्रेस में अचनाक आ लग गई। ऐसे में आप क्या ये जानते हैं कि अगर ट्रेन हादसे का शिकार होती है या ट्रेन में आग लगने से नुकसान होता है तो सरकार कितना मुआवजा देती है?
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ट्रेन से दुर्घटना होने पर कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI
Train Fire Incident Compensation Rule: आज यानी रविवार को मध्य प्रदेश के रतलाम के पास राजधानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई है। हालांकि, गनीमत ये रही कि किसी तरह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ और तुरंत कार्रवाई के चलते ऐसा हुआ।

ऐसे में इन हादसों की वजह से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगता है कि अगर किसी कारण ट्रेन में कोई हादसा होता है, तो यात्रियों को कितना मुआवजा दिया जाता है? आखिर इसको लेकर क्या नियम है? चलिए जानते हैं इस बारे में...
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ट्रेन से दुर्घटना होने पर कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : AdobeStock
किस तरह से मिलता है मुआवजा?
  • रेल यात्रियों को इंश्योरेंस के तहत पैसे मिलते हैं जिसके लिए आपको ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान लगभग 35 पैसे अतिरिक्त देने होते हैं
  • अगर आपने ये पैसे नहीं भरे हैं यानी इंश्योरेंस का ऑप्शन नहीं चुना है तो आपको मुआवजा नहीं मिलता
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ट्रेन से दुर्घटना होने पर कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : AdobeStock
किसे मिल सकता है मुआवजा?
  • जिन लोगों के पास कंफर्म ट्रेन टिकट होता है
  • अगर आपके पास आरएसी टिकट है

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ट्रेन से दुर्घटना होने पर कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock
हादसा होने पर कितना मुआवजा मिलता है?
  • ट्रेन इंश्योरेंस के तहत अगर ट्रेन दुर्घटना का शिकार होती है और अगर किसी यात्री की मौत हो जाती है, तो उसे 10 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है
  • पर्मानेंट टोटल डिसेबिलिटी की स्थिति में भी 10 लाख रुपये की राशि मिलती है
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ट्रेन से दुर्घटना होने पर कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • ट्रेन दुर्घटना में अगर किसी यात्री को पर्मानेंट पार्शल डिसेबिलिटी है, तो उसे 7.5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं
  • घायल यात्रियों को इलाज के लिए 2 लाख रुपये तक मिलते हैं, जो अस्पताल खर्च के लिए होते हैं जबकि, 10 हजार रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलते हैं
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ट्रेन से दुर्घटना होने पर कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : AdobeStock
दुर्घटना होने पर कैसे मिलता है मुआवजा?
  • ट्रेन टिकट बुकिंग के वक्त इंश्योरेंस लेने के बाद कंपनी की तरफ से आपको ईमेल भेजा जाता है
  • इसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी की जानकारी भरनी होती है
  • किसी कारण अगर नॉमिनी नहीं भरा होता है तो हादसे की स्थिति में लीगल वारिस को मुआवजा दिया जाता है
  • आपको इसके लिए क्लेम करना होता है
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