फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Train: AC कोच से करोड़ों के कंबल, बेडशीट तौलिए चोरी, जानें पकड़े जाने पर रेलवे में क्या है सजा का प्रावधान

Tue, 14 Jul 2026 05:10 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Train Mein 1.27 Crore Ke BedRoll Chori: भारतीय रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, 2022 की शुरुआत से लेकर मई 2026 के बीच भारतीय रेलवे के एसी कोच से लगभग 1.27 करोड़ बेडरोल आइटम गायब हो गए। चलिए जानते हैं रेलवे में चोरी करते पकड़े जाने पर जुर्माने और सजा का क्या प्रावधान है।
विज्ञापन
1 of 5
ट्रेन में चोरी करने पर कितना जुर्माना लगता है और क्या सजा मिलती है? - फोटो : Amar Ujala AI
Indian Railways Fine: भारतीय ट्रेनों में हर रोज एक बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। कोई जनरल कोच में तो कोई स्लिपर या फिर एसी कोच में सफर करता है यानी जिसकी जैसी क्षमता उस क्लास में यात्रा।

पर क्या आप जानते हैं कि रेलवे के मुताबिक, एसी कोच से लगभग 1.27 करोड़ बेडशीट, कंबल, तौलिया और तकिया चोरी हो गए। ये आंकड़ा 2022 की शुरुआत से लेकर मई 2026 के बीच का है। चलिए जानते हैं आखिर मामला क्या है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई यात्री ट्रेन में चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर रेलवे क्या कार्रवाई कर सकता है...
विज्ञापन

2 of 5
ट्रेन में चोरी करने पर कितना जुर्माना लगता है और क्या सजा मिलती है? - फोटो : AdobeStock
क्या-क्या सामान चोरी हुआ?
  • 2.76 लाख तकिए और तकिए के कवर 23.59 लाख, 46.54 लाख फेस टॉवल, 12.95 लाख कंबल और 41.13 लाख बेडशीट गायब हुई हैं
  • भारतीय रेलवे के एसी कोच से लगभग 1.27 करोड़ बेडरोल आइटम गायब हुए हैं
  • 2022 की शुरुआत से लेकर मई 2026 के बीच ये चीजें गायब हुई हैं
विज्ञापन

3 of 5
ट्रेन में चोरी करने पर कितना जुर्माना लगता है और क्या सजा मिलती है? - फोटो : Adobe Stock
कितना नुकसान हुआ?
  • लगभग 104.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है
  • बेडरोल सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों को ये नुकसान हुआ है
  • रेलवे ये सब कॉन्ट्रैक्टरों को दे देता है और किसी भी तरह की कमी या नुकसान होने पर इसे बिल से काट लेता है

4 of 5
ट्रेन में चोरी करने पर कितना जुर्माना लगता है और क्या सजा मिलती है? - फोटो : AdobeStock
रेलवे का सामान चोरी करने पर क्या है जुर्माना-सजा का नियम?
  • भारतीय रेलवे के नियम एकदम साफ हैं कि अगर किसी यात्री को कोई सामान दिया गया है, तो उसे वो सामान वापस करना होता है
  • अगर किसी कारण कोई यात्री रेलवे की संपत्ति को अपने साथ ले जाता हुआ पाया जाता है तो इसे रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
ट्रेन में चोरी करने पर कितना जुर्माना लगता है और क्या सजा मिलती है? - फोटो : Adobe Stock
  • भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के मुताबिक, रेलवे का सामान जैसे- कंबल, चादर, पंखे या अन्य उपकरण चोरी करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों होने का का प्रावधान है
  • साथ ही, इस तरह के मामलों में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 (RPUP Act) के विशेष नियम भी लागू होते हैं, जिसके तहत 5 साल तक की कड़ी सजा हो सकती है।
  • रेलवे का सामान चोरी करने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये का जुर्माना या जुर्म के हिसाब से और अधिक हो सकता है
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें