कानूनन पूरी तरह वैध हैं डिजिटल दस्तावेज
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कानूनन पूरी तरह वैध हैं डिजिटल दस्तावेज
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत, डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप पर दिखाए गए डिजिटल दस्तावेज मूल (ओरिजिनल) कागजातों के बिल्कुल बराबर माने जाते हैं। पुलिसकर्मी इन्हें अवैध बताकर आपका चालान नहीं काट सकता, क्योंकि इन्हें कानूनन पूरी मान्यता प्राप्त है।