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सड़क पर गलत पार्क की थी गाड़ी और उठा ले गई पुलिस? छुड़ाने के लिए तुरंत चाहिए होंगे ये कागजात

Mon, 14 Sep 2026 03:16 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Towed Car Release Documents Required: अक्सर ऐसा होता है कि लोग जल्दबाजी में अनजाने में कई बार कार को नो पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कार को टो करके ले जाती है तो कार चालक काफी परेशान हो जाते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है।
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कार टो होने पर क्या करें - फोटो : AI
Traffic Police Car Towing Rules: नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने पर अक्सर ट्रैफिक पुलिस उसे टो करके ले जाती है। जब कार अचानक गायब हो जाती है, तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। अगर आपकी कार भी नो पार्किंग जोन से टो हो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

अपनी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस के यार्ड से वापस छुड़ाने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात और पहचान पत्र दिखाने होते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि टो हुई कार को छुड़ाने के लिए कौन-कौन से मुख्य दस्तावेज चाहिए और पूरा प्रोसेस क्या है।
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वाहन की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस है जरूरी - फोटो : AI
वाहन की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस है जरूरी
  • अपनी टो की गई कार को छुड़ाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी है।
  • यह इस बात का सबूत होता है कि गाड़ी आपकी है और आप उसके अधिकृत चालक हैं।
  • इसके साथ ही गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • इन दोनों कागजात के बिना ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को रिलीज करने की अनुमति नहीं देती है।
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वैध इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट भी रखें तैयार - फोटो : Istock
वैध इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट भी रखें तैयार
  • आरसी और लाइसेंस के अलावा आपकी कार का चालू इंश्योरेंस और पीयूसी यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
  • अगर आपकी कार का इंश्योरेंस या प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी छोड़ने से पहले इसका अलग से चालान काट सकती है।
  • इसलिए इन कागजात की कॉपी या डिजिटल रूप हमेशा तैयार रखें।

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पहचान पत्र और चालान रसीद का रखें ध्यान - फोटो : Freepik
पहचान पत्र और चालान रसीद का रखें ध्यान
  • गाड़ी के कागजात के साथ-साथ आपको अपना एक सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी भी दिखाना पड़ सकता है।
  • जब आप ट्रैफिक पुलिस यार्ड पहुंचते हैं, तो वहां आपको नो पार्किंग का फाइन और टोइंग चार्ज देना होता है।
  • जुर्माना भरने के बाद मिलने वाली सरकारी रसीद संभालकर रखें, क्योंकि इसे दिखाने के बाद ही सुरक्षाकर्मी आपको गाड़ी ले जाने देंगे।
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डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी हैं पूरी तरह मान्य - फोटो : Adobe Stock
डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी हैं पूरी तरह मान्य
  • अगर आपके पास गाड़ी के कागजात की हार्ड कॉपी नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है।
  • सरकार के नियमों के अनुसार आप डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप पर मौजूद डिजिटल आरसी, लाइसेंस और इंश्योरेंस भी ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं।
  • सही कागजात प्रस्तुत करने और तय फाइन का भुगतान करने के तुरंत बाद आपको आपकी टो हुई कार सुरक्षित वापस मिल जाती है।
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