इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है एकमात्र तरीका
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टीडीएस रिफंड की आखिरी तारीख क्या है?
सैलरी से कटा हुआ टीडीएस अपने आप वापस बैंक खाते में नहीं आता, इसके लिए आपको हर साल निर्धारित आखिरी तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-1 या ITR-2) ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य होता है। बता दें इस बार 31 जुलाई इसकी आखिरि तारीख है। जब आप अपनी कुल सालाना कमाई और निवेश (जैसे LIC, PPF, मेडिकल इंश्योरेंस) की जानकारी पोर्टल पर भरते हैं, तो सिस्टम खुद-ब-खुद आपके रिफंड की रकम की गणना कर देता है।