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Tax Rules: क्या बच्चों को भी देना पड़ता है इनकम टैक्स? आसान शब्दों में यहां जान लें क्या कहता है नियम

Sat, 29 Oct 2022 12:41 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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क्या बच्चों को भी भरना पड़ता है इनके टैक्स - फोटो : istock
Income Tax Rules for Minors: अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी और अपने घर-परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग अलग-अलग तरह के काम करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, तो कोई कलाकर बन जाता है या कुछ और करता है आदि। लेकिन जब हम तय लिमिट से ज्यादा की कमाई करने लगते हैं, तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ये नौकरी पेशा लोगों से लेकर सभी के लिए लागू है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या जो बच्चे कमाई कर रहे हैं, उन बच्चों को भी टैक्स देना पड़ता है या नहीं? आखिर इसको लेकर क्या नियम हैं, जिसे आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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क्या बच्चों को भी भरना पड़ता है इनके टैक्स - फोटो : istock
क्या है बच्चों को लेकर टैक्स के नियम?
  • दरअसल, जिस तरह से बड़े लोगों के लिए टैक्स का नियम है। ठीक वैसे ही आयकर अधीनियम एक्ट 1961 की धारा 61 (1ए) के मुताबिक, वो सभी पैसे आयकर के दायरे में आते हैं, जो नाबालिगों को मिलते हैं।
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क्या बच्चों को भी भरना पड़ता है इनके टैक्स - फोटो : istock
इन चीजों पर लगता है टैक्स:-
  • नाबालिगों के नाम से किए गए निवेश
  • बचत खाता
  • फिक्स्ड डिपॉजिट 
  • फिल्म और विज्ञापन में काम करने वाले बाल कलाकारों की सैलरी आदि।

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क्या बच्चों को भी भरना पड़ता है इनके टैक्स - फोटो : istock
कितनी कमाई पर टैक्स?
  • बात बच्चों की कितनी कमाई पर टैक्स लगता है इसकी करें, तो नियमों के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर महीने में 1500 रुपये से ज्यादा की कमाई कर रहा है, तो उस पर टैक्स लगता है। हालांकि, 1500 रुपये महीने से कम की कमाई पर टैक्स देय नहीं होता।
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क्या बच्चों को भी भरना पड़ता है इनके टैक्स - फोटो : istock
इन काम की बातों को जान लें:-
  1. बच्चों के नाम पर हुए अलग-अलग तरह के निवेश या उनकी सैलरी आदि से होने वाली आय को बच्चों के अभिभावक की इनकम में जोड़ा जाता है। इसके बाद अभिभावक की कुल आय पर निर्धारित टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स लगता है।
  2. अगर किसी ऐसे बच्चे के माता-पिता का तलाक हो गया है, जो कमाता है। तो कानूनन जिसकी कस्टडी में बच्चा होगा तो बच्चे की आय उसकी आय में जोड़कर टैक्स लगेगा। 
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