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SIM Card Limit: क्या आपके नाम पर भी चल रहे हैं कई नंबर? जानिए तय सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने पर क्या होगा

Mon, 24 Aug 2026 03:26 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Maximum Sim Cards Per Id: आज से एक आईडी पर सिम कार्ड को लेकर नियम सख्त हो गए हैं। बता दें कि एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही जारी हो सकते हैं और वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के नागरीक अधिकतम 6 सिम कार्ड ही रख सकते हैं। आइए इस लेख में इन नियमों से दिमाग उपजे सभी जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं।
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सिम कार्ड लिमिट नियम - फोटो : AI
Sim Card Limit Rules India: सबसे पहल ये समझना जरूरी है कि आज यानी 24 अगस्त से नई सिम कार्ड नीति लागू हो चुकी है। इसलिए उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल तैर रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम कितने सिम हो सकते हैं, कैसे जानें कि उनके नाम पर कितने सिम हैं और तय सीमा पार होने पर क्या कार्रवाई होगी? 

ध्यान दें कि सिम रखने की अधिकतम सीमा के नियम पहले से प्रभावी हैं। आज लागू हुए नए नियमों के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति उस सीमा से अधिक नए सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा, और जिनके पास पहले से अतिरिक्त सिम हैं, उन्हें ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 

अक्सर ऐसा होता है कि जो घर के मुखिया होते हैं उनके नाम पर ही सभी लोग सिम खरीदकर इस्तेमाल करते हैं, और आज के डिजिटल दौर में तो लगभग सभी लोगों के पास एक सिम होता ही है। ऐसे में कई बार यह सवाल दिमाग में आता है कि आखिर एक आईडी पर कितने सिम कार्ड रख सकते हैं और ये कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने सिम कार्ड हैं।
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भारत में सिम के लिए पहले से लागू हैं सीमाएं। - फोटो : अमर उजाला
एक आईडी पर अधिकतम कितने सिम रख सकते हैं?
  • दूरसंचार विभाग के नियमों के अनुसार, भारत में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले सकता है।
  • हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों के लिए यह सीमा केवल 6 सिम कार्ड तय की गई है।
  • अगर किसी व्यक्ति के नाम पर तय सीमा (9 या 6) से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिव पाए जाते हैं, तो सरकार अतिरिक्त सिम कार्डों को बंद कर देती है।
  • व्यावसायिक या कॉरपोरेट कनेक्शनों के लिए अलग नियम होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आईडी पर यह नियम सख्ती से लागू होता है।
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तय सीमा से अधिक सिम होने पर क्या होगा कार्रवाई? - फोटो : adobe stock
तय सीमा से अधिक सिम होने पर क्या होगा कार्रवाई?
  • अगर आपके नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम एक्टिव हैं, तो दूरसंचार विभाग आपको एसएमएस और कॉल के जरिए इसकी सूचना देता है।
  • उपभोक्ता को यह चुनने का विकल्प दिया जाता है कि वह कौन-से नंबर चालू रखना चाहता है और किन्हें बंद कराना चाहता है।
  • अगर तय समय सीमा के भीतर री-वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता, तो 9 सिम के बाद अतिरिक्त सिम कार्ड्स को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

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कैसे पता करें कि आपके नामपर कितने सिम हैं? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
कैसे पता करें कि आपके नामपर कितने सिम हैं?
  • इसके लिए आप सरकार के आधिकारिक पोर्टल 'संचार साथी' (sanchar-saathi.gov.in) पर जाकर आसानी से अपने नाम पर दर्ज सिमों की संख्या और उसकी डिटेल्स की जांच कर सकते हैं।
  • इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध 'TAFCOP' विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना 10 अंकों का चालू मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर उन सभी नंबरों की सूची आ जाएगी जो आपकी आईडी से जुड़े हैं।
  • अगर सूची में कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते या आपने नहीं खरीदा, तो आप वहीं से 'Not My Number' चुनकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
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अनावश्यक सिम को बंद कराने के लिए जरूरी कदम (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
अनावश्यक सिम को बंद कराने के लिए जरूरी कदम
  • संचार साथी पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करते ही दूरसंचार विभाग उस अज्ञात या अनावश्यक नंबर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।
  • अगर आपके पास खुद के पुराने सिम कार्ड हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित टेलीकॉम कंपनी के स्टोर पर जाकर उन्हें आधिकारिक तौर पर सरेंडर कर दें।
  • अपने कभी भी पहचान पत्र को किसी अनजान व्यक्ति को सिम लेने के लिए न दें और समय-समय पर अपने नाम पर दर्ज मोबाइल नंबरों की जांच करते रहें।
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