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फ्लैट खाली करने के एक महीने बाद भी नहीं मिला सिक्योरिटी डिपॉजिट? यहां जानें आपके पास क्या हैं विकल्प

Mon, 12 Oct 2026 03:39 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Delay In Security Deposit Return: मेट्रो शहरों में हर दिन सैकड़ों लोग एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। बड़े शहरों में नया फ्लैट लेते समय ही मकान मालिक एडवांस के तौर पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मोटी रकम जमा करवा लेते हैं, जिसे फ्लैट खाली करने के बाद लौटाने का वादा किया जाता है। मगर कई बार कुछ मकान मालिक फ्लैट छोड़ने के बाद भी यह पैसा वापस करने में आनाकानी करते हैं। आइए, इस लेख में इसी बारे में विस्तार से समझते हैं।
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सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नियम - फोटो : AI
Tenant Security Deposit Refund Rules: मेट्रो शहरों या किराए के मकान में रहने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बड़ी रकम होती है। मकान खाली करते समय आमतौर पर मकान मालिक को यह रकम तुरंत या कुछ दिनों के भीतर लौटानी होती है। हालांकि, कई बार मकान मालिक बेकार के बहाने बनाकर या घर में बिना वजह के नुकसान की बात कहकर सिक्योरिटी मनी रोकने की कोशिश करते हैं।

अगर फ्लैट खाली किए एक महीना या उससे अधिक समय हो चुका है और आपको आपका पैसा वापस नहीं मिला है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय कानून और किराएदारी नियमों के तहत किरायेदारों को कई अधिकार दिए गए हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास क्या कानूनी और व्यावहारिक विकल्प मौजूद हैं।
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रेंट एग्रीमेंट की शर्तें और डिडक्शन रसीद मांगें - फोटो : Amar Ujala
रेंट एग्रीमेंट की शर्तें और डिडक्शन रसीद मांगें
  • सबसे पहले अपने रेंट एग्रीमेंट में लिखे सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाने के नियम ध्यान से पढ़ें।
  • अगर मकान मालिक पेंट या टूट-फूट के नाम पर पैसे काट रहा है, तो उससे किए गए खर्च के असली बिल और रसीद मांगें।
  • बिना ठोस सबूत के मकान मालिक मनमर्जी से कटौती नहीं कर सकता।
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लिखित रिमाइंडर और लीगल नोटिस भेजना - फोटो : Amar Ujala
लिखित रिमाइंडर और लीगल नोटिस भेजना
  • अगर बातचीत से बात न बने, तो मकान मालिक को ईमेल या मैसेज पर औपचारिक चेतावनी दे सकते हैं।
  • इसके बाद भी पैसा न मिलने पर आप किसी वकील के जरिए कानूनी नोटिस भेज सकते हैं।
  • अक्सर लीगल नोटिस मिलते ही मकान मालिक पुलिस या कोर्ट के झंझट से बचने के लिए पैसा लौटा देते हैं।

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रेंट अथॉरिटी या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत - फोटो : अमर उजाला
रेंट अथॉरिटी या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत
  • मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत हर राज्य में रेंट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जहां आप मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • इसके अलावा, अगर आपने किसी ब्रोकर या रेंटल एप के जरिए फ्लैट लिया था, तो आप सेवा में कमी का हवाला देकर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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फ्लैट छोड़ते समय वीडियो और फोटो का रिकॉर्ड रखना - फोटो : Amar Ujala
फ्लैट छोड़ते समय वीडियो और फोटो का रिकॉर्ड रखना
  • भविष्य में इस तरह के विवाद से बचने के लिए फ्लैट खाली करते समय पूरे घर, नल, दीवारों और बिजली के सामान का वीडियो बना लें।
  • मकान मालिक को चाबी सौंपने की लिखित रसीद या चैट जरूर संभाल कर रखें, ताकि आपके पास फ्लैट सही स्थिति में लौटाने का पक्का सबूत रहे।
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