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Train Refund Rule: खुद की गलती से छूट गई ट्रेन, तो क्या तब भी मिल सकते हैं टिकट के पैसे वापस? नियम जानें

Mon, 29 Jun 2026 11:08 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Train Nikal Jane Par Kya Refund Mil Sakta Hai: सोचिए आप स्टेशन पहुंचे और आपकी ट्रेन निकल चुकी है यानी आपकी गलती से ट्रेन छूट गई है, तो क्या ऐसे में भी आपको टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं?
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ट्रेन छूटने पर कैसे रिफंड मिलेगा? - फोटो : Amar Ujala AI
Indian Railways Ticket Refund Rules: हर रोज ट्रेन से एक बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं जिसके लिए लोग पहले से ट्रेन टिकट बुक करवा लेते हैं ताकि, सफर के समय उन्हें दिक्कत न हो।

पर कई बार देखने में आता है कि सबकुछ सही होता है, लेकिन यात्री के स्टेशन पर देरी से पहुंचने के कारण ट्रेन निकला जाती है। ऐसे में यात्री काफी परेशान हो जाते हैं और मन में यही आता है कि ट्रेन भी छूट गई और टिकट के पूरे पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेन छूटने पर भी आपको टिकट के पैसे रिफंड मिलते हैं? चलिए जानते हैं कैसे...
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ट्रेन छूटने पर कैसे रिफंड मिलेगा? - फोटो : AdobeStock
अगर खुद की गलती से छूट जाए ट्रेन तो क्या टिकट के पैसे रिफंड मिलते हैं?
  • हां, अगर यात्री की गलती से भी ट्रेन छूट जाती है तो भी उसे टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं
  • इसके लिए भारतीय रेलवे ने नियम बना रखा है, लेकिन अधिकतर यात्रियों के इसके बारे में जानकारी नहीं होती
  • पर जान लें कि इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी TDR फाइल करना होता है
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ट्रेन छूटने पर कैसे रिफंड मिलेगा? - फोटो : AdobeStock
  • ध्यान रहे यात्री को ट्रेन छूटने के एक घंटे के अंदर ही करना होता है
  • अगर आप इससे देर करते हैं, तो TDR क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता है
  • TDR फाइल करने के बाद आमतौर पर 7 से 21 दिन के अंदर रिफंड का प्रोसेस पूरा हो जाता है

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ट्रेन छूटने पर कैसे रिफंड मिलेगा? - फोटो : Adobe Stock
कैसे भरें TDR?

स्टेप 1
  • सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irctc.co.in/nget/train-search या एप पर जाएं
  • यहां पर जाकर 'My Account' वाले सेक्शन में जाएं
  • फिर 'My Transactions' वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 'File TDR' पर क्लिक करना है
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ट्रेन छूटने पर कैसे रिफंड मिलेगा? - फोटो : Adobe Stock
स्टेप 2
  • इसके बाद आपको यहां पर अपनी यात्रा की पूरी जानकारी भरनी होती है
  • फिर रेलवे के अधिकारी इसकी जांच करते हैं और अगर पाया जाता है कि यात्री की गलती से ट्रेन छूटी है
  • तो फिर रेलवे आपके टिकट अमाउंट में से फीस सर्विस चार्ज के रूप में काटकर बाकी पैसे आपको रिफंड कर देता है
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