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Ration Card: राशन डीलर अगर कम अनाज दे या अंगूठा लगवाकर भगा दे, तो ऐसे शिकायत करने तुरंत होगी कार्रवाई

Sun, 07 Jun 2026 07:11 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

How To Complain Against Ration Dealer?: अक्सर ऐसे ममाले देखने को मिलते हैं जहां राशन डीलर कार्डधारकों को तौल में कम अनाज देते हैं या राशन दिए बिना ही उन्हें दुकान से भगा देते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि अगर राशन डीलर कम अनाज देते हैं तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं।
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ऐसे करें राशन डीलर की शिकायत - फोटो : AI
Complain Against Kotedar Hindi: देश में हर गरीब और जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जाती है, जिसके तहत करोड़ों परिवारों को हर महीने बेहद कम दाम पर या मुफ्त सरकारी राशन दिया जाता है। यह योजना कई घरों के चूल्हे जलने का एकमात्र सहारा है। मगर कई बार धरातल पर राशन डीलरों की मनमानी देखने को मिलती है।

अक्सर देखा जाता है कि कोटेदार सीधे-साधे कार्डधारकों को तौल में कम अनाज देते हैं या फिर पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाकर, राशन दिए बिना ही उन्हें दुकान से भगा देते हैं। अपनी हक की आवाज उठाने पर गरीब परिवारों को बदसलूकी और धमकियों का सामना करना पड़ता है।

अगर आपके साथ भी ऐसा कोई धोखा हो रहा है, तो डरने या चुप रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने इन भ्रष्ट डीलरों पर नकेल कसने के लिए बेहद सख्त नियम और आसान शिकायत व्यवस्था बनाई है, जिसके जरिए आप घर बैठे तुरंत कार्रवाई करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
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टोल-फ्री हेल्पलाइन पर तुरंत करें कॉल - फोटो : Adobe Stock
टोल-फ्री हेल्पलाइन पर तुरंत करें कॉल
  • अगर डीलर कम अनाज दे या राशन देने से मना करे, तो तुरंत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1967 या अपने राज्य के विशिष्ट खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 18001800150) पर कॉल करें। 
  • यहां आपकी शिकायत सीधे दर्ज की जाएगी और उस पर त्वरित कार्रवाई शुरू होगी।
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ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराएं शिकायत (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराएं शिकायत
  • आप अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'शिकायत दर्ज करें' वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
  • यहां अपना राशन कार्ड नंबर, डीलर का नाम और समस्या का विवरण लिखकर ऑनलाइन शिकायत सबमिट कर दें, जिसके बाद विभाग इसकी जांच करता है।

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जिला पूर्ति अधिकारी से करें शिकायत - फोटो : Adobe Stock
जिला पूर्ति अधिकारी से करें शिकायत
  • अगर फोन या ऑनलाइन माध्यम से समाधान नहीं होता है, तो एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर सीधे अपने ब्लॉक के आपूर्ति निरीक्षक या जिला पूर्ति अधिकारी दफ्तर में जमा करें।
  • लिखित शिकायत मिलने पर अधिकारी को राशन दुकान का औचक निरीक्षण करना पड़ता है।
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दोषी पाए जाने पर डीलर पर होगी कड़ी कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला
दोषी पाए जाने पर डीलर पर होगी कड़ी कार्रवाई
  • आपकी शिकायत सही पाए जाने पर सरकार उस राशन डीलर के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाती है।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर डीलर का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड (निलंबित) या हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है और अनाज की कालाबाजारी के आरोप में जेल भी हो सकती है।
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