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PPF: सरकार ने किए पीपीएफ स्कीम के नियमों में बडे़ बदलाव, निवेश करने से पहले जान लें ये बातें

Fri, 02 Sep 2022 01:15 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Public Provident Fund - फोटो : Istock
Public Provident Fund: देश भर में ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो सुरक्षित निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड का चुनाव करते हैं। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार विकल्प है। आप आसानी से किसी भी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में विजिट करके अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता खुलवा सकते हैं। पीपीएफ खाते में आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। वर्तमान समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में निवेश किए गए पैसों पर 7.1 प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। हालांकि, समय सयम पर सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में कई बदलावों को अंजाम देती रहती है। हाल ही में सरकार ने पीपीएफ के नियमों में कई बदलाव किए हैं। अगर आप पीपीएफ खाते में निवेश करते हैं या निवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको बदले हुए इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से - 
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Public Provident Fund - फोटो : istock
पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में निवेश 50 रुपये के गुणकों में होना चाहिए। हालांकि, ये राशि सालाना कम से कम 500 रुपये या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप महीने में एक बार पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में पैसों को जमा कर सकते हैं। पीपीएफ में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। 
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Public Provident Fund - फोटो : iStock
आप पीपीएफ अकाउंट में मौजूदा बैलेंस पर लोन भी ले सकते हैं। पिछले दिनों लोन की ब्याज दरों को 2 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद दो से ज्यादा किस्तों में ब्याज की अदायगी करनी होगी। 

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Public Provident Fund - फोटो : i stock
अब मैच्योरिटी के बाद भी आपका प्रोविडेंट फंड खाता चालू रहेगा। अगर आप पीपीएफ में 15 साल निवेश करने के बाद आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं।
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Public Provident Fund - फोटो : iStock
इस स्थिति में आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बिना निवेश के भी जारी रख सकते हैं। हालांकि, इस स्थिति में आप अपने पीपीएफ खाते से एक बार ही पैसों को निकाल सकेंगे।
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