PM Kisan Yojana
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अलग-अलग कागजात होने पर पात्रता के नियम
योजना के नियमों के अनुसार अगर पुश्तैनी जमीन चार भाइयों के नाम अलग-अलग हिस्सों में कानूनी रूप से बट चुकी है और उनके पास अपने-अपने हिस्से का वैध जमीन का रिकॉर्ड मौजूद है, तो वे सभी इस योजना के पात्र बन सकते हैं। शर्त यह है कि जमीन का मालिकाना हक आधिकारिक दस्तावेजों में पूरी तरह से अलग होना चाहिए। अगर सभी भाइयों के नाम खसरा और खतौनी में अलग-अलग दर्ज हैं, तो कोई भी भाई इस लाभ से वंचित नहीं रहेगा।