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ऑटो-कैंसिल ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर कितना लगता है जुर्माना? जानें नियम

Sun, 20 Sep 2026 08:27 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Auto Cancel Waiting Ticket Penalty IRCTC: वेटिंग टिकट में अक्सर ऐसा होता है कि टिकट चार्ट बनने के बाद टिकट कंफर्म नहीं होता है और ऑटो कैंसिल हो जाता है। बहुत से लोग इसको लेकर ये सोचते हैं कि वो इस कैंसिल टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, जो की पूरी तरह से गलत सोच है। आइए इसी के बारे में समझते हैं।
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वेटिंग टिकट ऑटो कैंसिल पेनल्टी - फोटो : AI
Clerkage Charges For Online Waiting Ticket: भारतीय रेलवे से ऑनलाइन ई-टिकट बुक करते समय अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता और वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है, तो चार्ट बनने के बाद वह अपने आप यानी ऑटो-कैंसिल हो जाता है। कई यात्रियों के मन में यह भ्रम रहता है कि ऑटो-कैंसिल होने पर रेलवे कोई बड़ा जुर्माना काटता है। मगर रेलवे इस पर सिर्फ 'क्लर्केज चार्ज' काटता है।

अगर चार्ट बनने के बाद भी आपके PNR के सभी यात्रियों का टिकट वेटिंग में ही रह जाता है, तो रेलवे प्रति यात्री 60 रुपये (एसी क्लास के लिए 60 रुपये + GST) काटकर बाकी बची पूरी रकम वापस कर देता है। आइए इस लेख में ये समझते हैं कि क्या इस कैंसिल टिकट पर यात्रा कर सकते हैं और अगर करते हैं तो उसपर कितना जुर्माना लगता है।
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कितनी कटती है क्लर्केज फीस? - फोटो : Adobe Stock
कितनी कटती है क्लर्केज फीस?
रेलवे के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, यदि ऑनलाइन बुक किया गया वेटिंग ई-टिकट चार्ट तैयार होने के समय तक कंफर्म नहीं होता है, तो हर क्लास के लिए 60 रुपये प्रति यात्री + GST फीस काटा जाता है। यह कटौती केवल प्रोसेसिंग फीस के रूप में ली जाती है।
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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
कितने दिनों में खाते में आता है रिफंड?
  • टिकट ऑटो-कैंसिल होने के बाद यात्री को खुद से टिकट कैंसिल करने या टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
  • रेलवे का सिस्टम अपने आप टिकट को कैंसिल कर देता है।
  • रिफंड की बाकी बची राशि 3 से 5 कार्यदिवसों के भीतर उसी बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई में वापस भेज दी जाती है, जिससे आपने टिकट बुक करते समय भुगतान किया था।

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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
खुद से टिकट कैंसिल करने पर कितना कटेगा चार्ज?
  • अगर चार्ट बनने से पहले आप खुद से अपना वेटिंग ई-टिकट ऑनलाइन कैंसिल करते हैं, तब भी रेलवे उतना ही क्लर्केज चार्ज यानी 60 रुपये (+ GST) ही काटता है।
  • हालांकि, ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक या चार्ट बनने तक ही खुद से टिकट कैंसिल करने का विकल्प मिलता है।
  • इसके बाद सिस्टम खुद प्रक्रिया को संभालता है।
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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
वेटिंग ई-टिकट पर यात्रा करने की भूल न करें
  • यात्रियों को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ऑटो-कैंसिल्ड या ऑनलाइन वेटिंग ई-टिकट पर ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है।
  • चार्ट बनने के बाद ऐसा टिकट अमान्य हो जाता है।
  • अगर कोई यात्री ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में सफर करता पकड़ा जाता है, तो टीटीई उसे बिना टिकट मानकर भारी जुर्माना और पेनल्टी वसूल सकता है।
  • बता दें कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 500 रुपये और साथ ही यात्रा का पूरा किराया अलग से देना होता है।
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