Clerkage Charges For Online Waiting Ticket: भारतीय रेलवे से ऑनलाइन ई-टिकट बुक करते समय अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता और वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है, तो चार्ट बनने के बाद वह अपने आप यानी ऑटो-कैंसिल हो जाता है। कई यात्रियों के मन में यह भ्रम रहता है कि ऑटो-कैंसिल होने पर रेलवे कोई बड़ा जुर्माना काटता है। मगर रेलवे इस पर सिर्फ 'क्लर्केज चार्ज' काटता है।
अगर चार्ट बनने के बाद भी आपके PNR के सभी यात्रियों का टिकट वेटिंग में ही रह जाता है, तो रेलवे प्रति यात्री 60 रुपये (एसी क्लास के लिए 60 रुपये + GST) काटकर बाकी बची पूरी रकम वापस कर देता है। आइए इस लेख में ये समझते हैं कि क्या इस कैंसिल टिकट पर यात्रा कर सकते हैं और अगर करते हैं तो उसपर कितना जुर्माना लगता है।