फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

1 अक्तूबर से नए नियम: अगले महीने की एक तारीख से होने जा रहे हैं ये बदलाव, जानें क्या बदलेगा और क्या नहीं

Wed, 23 Sep 2026 08:27 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

New Rules From 1st October: 1 अक्तूबर 2026 से LPG सब्सिडी, FD और जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियमों का असर आम लोगों के बैंकिंग, LPG और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े कामों पर पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगले महीने की पहली तारीख से क्या बदलने वाला है और क्या नहीं।
विज्ञापन
1 of 7
1 अक्तूबर से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? - फोटो : Amar Ujala AI
October New Rules: महीने की पहली तारीख जब भी आने वाली होती है, तो इस बात कि चिंता लोगों को होती है कि अब क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव हो ही जाते हैं।

जैसे अगले महीने की पहली तारीख से LPG सब्सिडी, बल्क डिपॉजिट और जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से जुड़े कई नए नियम लागू होंगे। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि 1 अक्तूबर से क्या बदलेगा और क्या नहीं। चलिए जानते हैं 1 तारीख से क्या-क्या बदलने वाला है। आप आगे 1 अक्तूबर से होने वाले बदलावों के बारे में जान सकते हैं...
विज्ञापन

2 of 7
1 अक्तूबर से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? - फोटो : Adobe Stock
1 अक्तूबर से क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं?

गैस सब्सिडी के नियम बदल रहे हैं
  • 1 अक्तूबर 2026 से LPG सब्सिडी को लेकर नया नियम लागू होगा
  • सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी BAA जरूरी होगा
  • जिन ग्राहकों ने अभी तक BAA नहीं कराया है, उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी
  • हालांकि, ध्यान दें कि बिना ऑथेंटिकेशन के भी LPG सिलिंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी यानी अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको गैस का सिलिंडर मिलता रहेगा
  • लेकिन ऐसे ग्राहकों को सिलिंडर मौजूदा बाजार भाव पर खरीदना पड़ सकता है यानी उन्हें मिलने वाली LPG सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा
विज्ञापन

3 of 7
1 अक्तूबर से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? - फोटो : AI Generated
  • सरकार का कहना है कि इससे सब्सिडी का फायदा सही परिवारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी
  • साथ ही घरेलू LPG के गलत इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की कोशिश है
  • 19 सितंबर 2026 तक करीब 89.9% एक्टिव LPG ग्राहक BAA पूरा कर चुके थे
  • अगर आपने अभी तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, तो 1 अक्तूबर से पहले इसे पूरा कर लें ताकि आपको भी सब्सिडी वाले रेट पर गैस सिलिंडर मिलता रहे

4 of 7
1 अक्तूबर से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? - फोटो : Adobe Stock
बदलेंगे FD के नियम
  • भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट को लेकर नए नियम जारी किए हैं
  • इसकी वजह से अब 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की एफडी बल्क डिपॉजिट मानी जाएगी जबकि, इससे पहले इसकी सीमा 2 करोड़ रुपये थी
  • बैंक बल्क एफडी पर अपनी जरूरत के हिसाब से अलग ब्याज दर तय कर सकेंगे
  • 1 अक्तूबर से ब्याज दरों को लेकर भी नया नियम लागू होगा
विज्ञापन

5 of 7
1 अक्तूबर से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • बैंकों को हर वर्किंग डे सुबह 10 बजे तक दरें वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी
  • इसके लिए आरबीआई ने 10 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया है यानी सुबह 10 बजकर 10 मिनट तक नई दर वेबसाइट पर दिखनी जरूरी होगी
  • एक ही तारीख की समान राशि और अवधि वाली एफडी पर सभी शाखाओं में एक जैसी दर होगी
  • इससे ग्राहकों को ब्याज दरों में पारदर्शिता मिलेगी और शाखाओं के बीच अंतर कम होगा
विज्ञापन

6 of 7
1 अक्तूबर से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? - फोटो : Adobe Stock
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम
  • जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान 1 अक्तूबर 2026 से लागू होंगे
  • नए नियमों में जन्म या मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सख्त की गई है
  • 2 साल से ज्यादा देरी से रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा
  • भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने गजट अधिसूचना के जरिए इसकी जानकारी दी है
  • संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना है
विज्ञापन
विज्ञापन

7 of 7
1 अक्तूबर से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना है
  • यह संशोधन जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में बदलाव करता है
  • 1 से 2 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी
  • अधिकारी जानकारी की सत्यता की जांच करने के बाद निर्धारित शुल्क जमा होने पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति देंगे
  • इससे पहले 2023 में भी कानून में संशोधन हुआ था, जिसके प्रावधान 1 अक्तूबर 2023 से लागू हुए थे
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें