GST Cut Rate: भारत सरकार ने दशहरा और दीपावली से पहले देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जीएसटी के नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो रही है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब चीजें नए रेट्स पर मिलेंगी। सरकार ने जीएसटी के तहत 4 स्लैब हटाकर 2 स्लैब (5%-18%) कर दिया है, तो वहीं सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40 फीसदी का स्पेशल स्लैब बनाया गया है।
आम जनता के लिए कई जरूरी सामानों की कीमतें 22 सितंबर से कम हो जाएंगी। इनमें तमाम घरेलू और रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल हैं, जैसे दूध, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन और बिस्कुट से लेकर कपड़े तक जिनके दाम कम हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि जीएसटी कट के बाद भी अगर दुकानदार पुराने रेट पर सामान दे तो क्या करें? ऐसे में जनता के पास शिकायत करने का कानूनी अधिकार है। आइए आपको बताते हैं कि 22 सितंबर के बाद भी दुकानदार दाम कम न करे तो कहां शिकायत करें।