RBI Guidelines For Online Payments: डिजिटल इंडिया के इस दौर में ऑनलाइन पेमेंट हमारी जीवनशैली का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन बढ़ते साइबर फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज यानी 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' (2-Factor Authentication) के नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं।
अब तक के नियमों के मुताबिक किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ ओटीपी की जरूरत पड़ती थी। मगर अब आज से किसी भी ट्राजेक्शन के लिए आपको ओटीपी के साथ-साथ पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फेस आईडी का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम हर छोटे से बड़े ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।