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National Pension Scheme: इस योजना के तहत दुकानदारों को मिलती है 3 हजार रुपये की पेंशन, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

Fri, 18 Feb 2022 12:23 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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कैसे उठा सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ? - फोटो : istock
सरकार की तरफ से देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा एक और खास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत दुकानदार यानी खुद का कारोबार करने वाले लोग भी 60 की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि पहले पेंशन की सुविधा केवल नौकरीपेशा लोगों को ही मिला करती थी, पर इस सरकारी स्कीम के तहत अब दुकानदारी करने वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। दरअसल, ये सुविधा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत दी जा रही है। इस स्कीम से जुड़ने वाले व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अगर आप भी इस स्कीम से जुड़कर इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल, इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम का होना चाहिए।
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कैसे उठा सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ? - फोटो : i stock
  • नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस एक स्वैच्छिक योजना है। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसमें बिजनेस करने वाले लोगों को 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है।
     
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कैसे उठा सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ? - फोटो : istock
  • नेशनल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदक (व्यापारी) की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यापार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या फिर इससे कम होना जरूरी है।
     

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कैसे उठा सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ? - फोटो : istock
  • एनपीएस के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता और जनधन खाता संख्या होनी जरूरी है।
     
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कैसे उठा सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ? - फोटो : istock
  • ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यदि योजना के लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो आवेदक की पेंशन का 50 प्रतिशत नॉमिनी (पति / पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी जा सकते हैं।
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