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Ladli Laxmi Yojana: बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई-लिखाई का खर्चा उठाती है सरकार, जानें क्या है योजना

Fri, 09 Sep 2022 02:37 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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MP Ladli Laxmi Yojana - फोटो : Istock
MP Ladli Laxmi Yojana: बेटियों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम लाडली लक्ष्मी योजना है। इस स्कीम का उद्देश्य राज्य में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2007 में की थी। इस योजना के जरिए मध्यप्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेकर लड़कियां अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकती हैं। हालांकि, समय के बदलाव को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत भी की है। इस योजना का लाभ लेकर बेटियां आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन सकती हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से - 
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MP Ladli Laxmi Yojana - फोटो : Istock
इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसके पांच सालों तक राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना निधि में 6-6 हजार रुपये जमा करती है। वहीं जब आपकी बेटी क्लास 2 में प्रवेश करती है। उस दौरान 2 हजार रुपये दिए जाते हैं। 
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MP Ladli Laxmi Yojana - फोटो : Istock
इसके अलावा कक्षा 9 में आने पर 4 हजार रुपये, कक्षा 11 में 6 हजार, कक्षा 12वीं में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा जब बेटी की आयु 21 वर्ष की हो जाती है। उस दौरान सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये का अंतिम भुगतान किया जाता है। 

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MP Ladli Laxmi Yojana - फोटो : Istock
इस योजना में आवेदन करने से पहले आपको पात्रता से जुड़ी जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से पंजीकृत होनी जरूरी है। इसके अलावा बालिका के माता-पिता का मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। 
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MP Ladli Laxmi Yojana - फोटो : Istock
बालिका के माता पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, माता-पिता का पहचान पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट का पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और दूसरे जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है। 
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