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Train Cancel Monsoon: भारी बारिश की वजह से ट्रेन कैंसिल होने पर क्या रिफंड मिलता है? जानें IRCTC का नियम

Wed, 08 Jul 2026 07:29 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Railway Counter Ticket Cancellation: बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेनें लेट होती हैं, और बहुत अधिक लेट होने की वजह से कुछ ट्रेनें कैंसिल भी होती हैं। ऐसे बहुत से यात्रियों के असुविधा का सामना करना पड़ता है। बहुत से यात्रियों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या इस स्थिति में रेलवे पूरा रिफंड देता है। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।
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ट्रेन कैंसिल रिफंड नियम - फोटो : AI
Train Cancelled Due To Rain: मानसून के मौसम में भारी बारिश, बाढ़ या रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण इन दिनों बारिश की वजह से कई ऐसी ट्रेनें हैं जो लगभग 17 घंटे की देरी से चल रही हैं, कुछ रद्द कर दी गई हैं। ऐसे समय में यात्रा करने वाले यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा या रेलवे कोई कटौती करेगा।

भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शाखा आईआरसीटीसी के पास ऐसे आपातकालीन हालातों के लिए बेहद स्पष्ट और यात्री-अनुकूल नियम हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि अगर बारिश की वजह से आपकी ट्रेन कैंसिल होती है, तो रिफंड पाने का सही नियम और तरीका क्या है।
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ई-टिकट वालों को मिलता है ऑटोमैटिक फुल रिफंड - फोटो : Adobe Stock
ई-टिकट वालों को मिलता है ऑटोमैटिक फुल रिफंड
अगर आपने IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल एप से ऑनलाइन बुक किया था और रेलवे ने ट्रेन को पूरी तरह कैंसिल कर दिया है, तो आपको कोई रिफंड फॉर्म या टीडीआर भरने की जरूरत नहीं है। रेलवे बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के आपके टिकट का पूरा पैसा सीधे उसी बैंक खाते में 3 से 5 दिनों के भीतर ऑटो-क्रेडिट माध्यम से वापस भेज देता है जिससे आपने पेमेंट किया था।
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काउंटर टिकटधारकों के लिए रिफंड का यह है नियम - फोटो : Adobe Stock
काउंटर टिकटधारकों के लिए रिफंड का यह है नियम
अगर आपने रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर से पीआरएस टिकट खरीदा था और ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो आपको रिफंड के लिए स्टेशन जाना होगा। आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से लेकर अगले तीन दिनों (72 घंटे) के भीतर किसी भी नजदीकी रेलवे काउंटर पर जाकर अपना टिकट सरेंडर कर सकते हैं और वहां से अपनी पूरी रकम कैश में वापस ले सकते हैं।

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ट्रेन का रूट बदलने या लेट होने पर भी अधिकार - फोटो : Adobe Stock
ट्रेन का रूट बदलने या लेट होने पर भी अधिकार
अगर भारी बारिश के कारण ट्रेन का रूट बदल दिया गया है और वह आपके बोर्डिंग या डेस्टिनेशन स्टेशन नहीं जा रही है, या फिर ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे से अधिक लेट है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो आप 'TDR' फाइल कर सकते हैं। ट्रेन छूटने से पहले टीडीआर दाखिल करने पर आपको अपने टिकट का पूरा रिफंड मिल जाता है।
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वेटिंग और आरएसी टिकट के रिफंड नियम - फोटो : Adobe Stock
वेटिंग और आरएसी टिकट के रिफंड नियम
ऑनलाइन बुक किए गए वेटिंग लिस्ट टिकट अगर चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं होते हैं, तो वे अपने आप कैंसिल हो जाते हैं और उनका पैसा खाते में आ जाता है। वहीं, अगर आपके पास काउंटर का वेटिंग या आरएसी टिकट है और ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो उस पर भी ऊपर बताया गया 72 घंटे वाला नियम लागू होगा और काउंटर से पूरा पैसा वापस मिलेगा।
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