Belated ITR Filing Deadline 2024: सरकार जब कोई योजना चलाती है या किसी दस्तावेज को अपडेट करने के लिए कहती है आदि। ऐसे में उस काम को करवाने की एक आखिरी तारीख दी जाती है यानी तय समय तक आपको फिर वो काम करवाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होता है। इसी क्रम में अगर आप एक करदाता हैं और आपने अपना इकम टैक्स रिटर्न अब तक दाखिल नहीं करवाया है तो जान लें कि आपके पास इसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक का आखिरी मौका है।
आप इस तारीख तक 5 हजार रुपये की लेट फीस के साथ असेसमेंट वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां ये भी जानते चलें कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माने की राशि 5 हजार रुपये से बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी। इसलिए अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप अगली स्लाइड्स में इसका तरीका जानकर इसे दाखिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न...