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ITR Filing Last Date: 31 जुलाई है आखिरी तारीख, महीना खत्म होने से पहले जरूर कर लें यह काम, वरना लगेगा जुर्माना

Sat, 29 Jul 2023 01:38 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ITR Filing Last Date - फोटो : अमर उजाला
ITR Filing Last Date: अगस्त महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको जुलाई महीने के खत्म होने से पहले कुछ जरूरी कामों को जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगस्त महीने की शुरुआत में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। अगस्त महीने में बदलने जा रहे नियमों का सीधा असर आपके ऊपर होगा। इन्हीं में से एक है आईटीआर दाखिल करना। अगर आप 31 जुलाई, 2023 से पहले अपने आईटीआर को दाखिल नहीं करते हैं। ऐसे में आपको जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपये भरने पड़ सकते हैं। आईटीआर दाखिल करने के लिए आपके पास अब कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में अब यह काम आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं - 
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ITR Filing Last Date - फोटो : istock
इसी को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश के टैक्सपेयर्स से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को लेकर अपील कर रहा है। इसको लेकर वह करदाताओं को मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट भी कर रहा है।
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ITR Filing Last Date - फोटो : Pixabay
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अपील करते हुए वह कह रहा है कि देश के करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। 

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ITR Filing Last Date - फोटो : Pixabay
31 जुलाई के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं। ऐसे में आपको जुर्माना देना होगा। हालांकि, लेट आईटीआर आप 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल कर सकते हैं। 
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ITR Filing Last Date - फोटो : Pixabay
वहीं अगर देरी से आईटीआर फाइल करने वाली पेनाल्टी की बात करें, तो 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से ज्यादा है। उनको पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा अगर करदाता 31 दिसंबर के बाद टैक्स पेमेंट करता है। ऐसे में उसको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 
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