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वोटर लिस्ट से कट गया है नाम? जानें घर बैठे दोबारा नाम जोड़ने का आसान तरीका

Mon, 02 Nov 2026 08:36 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • Name Deleted From Voter List: वोटर लिस्ट से नाम कटने पर नागरिक निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6 भरकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं।
  • आइए इस लेख में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की प्रक्रिया जानते हैं।
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वोटर लिस्ट से नाम कटा - फोटो : AI
How to Add Name in Voter List: लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव में मतदान करना हर एक जिम्मेदार नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य होता है। लेकिन कई बार जब लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्र जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से उनका नाम अचानक कट गया है। ऐसा अक्सर पुराने रिकॉर्ड में गड़बड़ी, पते में बदलाव या समय पर सत्यापन न होने के कारण हो जाता है, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 

अगर आपका या आपके किसी परिवार के सदस्य का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक आप घर बैठे बहुत आसानी से अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा।
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Voter - फोटो : Adobe stock
नाम कटने का कारण क्या है?
  • मतदाता सूची से नाम कटने का सबसे मुख्य कारण समय-समय पर होने वाले विशेष सर्वेक्षण या भौतिक सत्यापन के दौरान सही और सटीक जानकारी न मिलना होता है।
  • इसके अलावा, लंबे समय तक पता बदलने की सूचना न देने या मृत व्यक्तियों के रिकॉर्ड का ठीक से मिलान न होने के कारण भी कई बार नाम मतदाता सूची से स्वतः हट जाता है।
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Voter - फोटो : Adobe stock
नया नाम कैसे जुड़वाएं?

यदि आपका नाम भी मतदाता सूची से किसी कारणवश हट गया है, तो आप इसे दोबारा जुड़वा सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक (https://voters.eci.gov.in/) पर जाएं या अपने मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करें।
  • अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए पोर्टल पर साइन-अप/लॉगिन करें।
  • 'New Registration for General Electors' विकल्प पर क्लिक करके Form 6 खोलें।
  • फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि सही-सही भरें।
  • अपने आवश्यक दस्तावेज (जैसे आयु और निवास का प्रमाण) तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिससे आप बाद में अपने Voter Registration Status की जांच कर सकते हैं।

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Voter - फोटो : Adobe stock
कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
  • वोटर लिस्ट में अपना नाम दोबारा जुड़वाने या नया आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
  • आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदक को अपनी पहचान का प्रमाण, जन्मतिथि या आयु का पुख्ता प्रमाण, तथा अपने वर्तमान या पुराने पते से जुड़ा कोई भी वैध सरकारी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य होता है।
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ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन - फोटो : ANI
ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
  • अपने मतदान केंद्र या क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से मिलें।
  • बीएलओ से निशुल्क फॉर्म 6 लें या इसे भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर लें।
  • फॉर्म को पूरा भरकर उसके साथ जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी और दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं।
  • भरे हुए फॉर्म को अपने क्षेत्र के बीएलओ, ईआरओ या सहायक ईआरओ कार्यालय में जाकर जमा करा दें।
  • सभी जानकारी सही पाए जाने पर आवेदन के लगभग एक महीने बाद आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा।
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